28 फरवरी से पहले करा लें यह काम, नहीं तो बंद हो जाएगा आपका ई-वॉलेट
भारत में ई-वॉलेट इंडस्ट्री 18 से 20 हजार करोड़ रुपये की है. वॉलेट कांपनियां केवाईसी केवाईसी के लिए अपने ग्राहकों के पास मैसेज भेज रही हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, वॉलेट के पैसे खर्च करने के लिए भी केवाईसी (नो योर कस्टमर) करवाना जरूरी है.
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, वॉलेट के पैसे खर्च करने के लिए भी केवाईसी (नो योर कस्टमर) करवाना जरूरी है.
(नई दिल्ली/ संदीप विश्वकर्मा)
अगर आप ई-वॉलेट में पैसे लोड कर उसका इस्तेमाल पेमेंट के लिए करते है और आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाया है तो 28 फरवरी के बाद आपका वॉलेट बंद हो सकता है.
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, वॉलेट के पैसे खर्च करने के लिए भी केवाईसी (नो योर कस्टमर) करवाना जरूरी है. केवाईसी करवाने की आखिरी तारीक 28 फरवरी है.
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एक आम उपभोक्ता के पास 3-4 ई-वालेट्स होते हैं. ऐसे में सभी का फिजिकल केवाईसी करवाना वॉलेट कंपनी और ग्राहक, दोनों के लिए मुश्किलभरा काम है. हालांकि कई बड़ी वॉलेट कंपनियां डोर स्टेप केवाईसी का विकल्प दे रही हैं. छोटी वॉलेट कंपनियों के लिए यह तरीका खर्चीला साबित हो रहा है.
इस मुद्दे पर पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन एमिरेट्स नवीन सूर्या का कहना है अगर ग्राहक केवाईसी नहीं करवा पाए तो वॉलेट से पैसे एकाउंट में ट्रांसफर करने के एक मौका मिलेगा.
नवीन सूर्या ने बताया कि इस समय भारत में ई-वॉलेट इंडस्ट्री 18 से 20 हजार करोड़ रुपये की है. वॉलेट कांपनियां केवाईसी केवाईसी के लिए अपने ग्राहकों के पास मैसेज भेज रही हैं. ऐसे में फिजिकल केवाईसी करना कंपनी और ग्राहक, दोनों के लिए मुश्किलभरा काम है. इसके अलावा हर ग्राहक को अलग-अलग ई-वॉलेट में केवाईसी करना भी दिक्कत भरा काम है. अगर समय पर केवाईसी नहीं कराया गया तो वॉलेट से अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करने का मौका मिलेगा.
09:07 PM IST