Kaam ki Baat: इलेक्ट्रिक कार पर ले सकते हैं 1.5 लाख तक की Tax छूट, जान लें नियम-शर्तें
Kaam ki Baat: इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEB के अंतर्गत जब इलेक्ट्रिक व्हीकल (electric vehicle) के लोन की ब्याज की रकम पर 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है.
(Representational)
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Section 80EEB- Tax deduction on Electric vehicles: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी के अलावा टैक्स डिडक्शन भी मिलती है. अगर आप लोन लेकर इलेक्ट्रिक कार (electric car) खरीदते हैं, तो आप इस छूट का फायदा ले सकते हैं. बजट 2019 में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर लोन के ब्याज पर डिडक्शन देने का प्रस्ताव किया गया था. इसके लिए इनकम टैक्स में नया सेक्शन 80EEB (section 80EEB) पेश किया गया. आकलन वर्ष 2020-21 से टैक्स छूट का नियम लागू है.
Section 80EEB में कितनी मिलेगी टैक्स छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEB के अंतर्गत जब इलेक्ट्रिक व्हीकल (electric vehicle) के लोन की ब्याज की रकम पर 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है. यह छूट पर्सनल और बिजनेस दोनों ही तरह इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक कार पर मिलेगी. इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन केवल इंडिविडुअल टैक्सपेयर के लिए है. अन्य दूसरे टैक्सपेयर को इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा. इसका मतलब कि अगर आप HUF, AOP, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या अन्य किसी तरह के टैक्सपेयर्स हैं तो ईवी पर टैक्स छूट का फायदा आपको नहीं मिलेगा.
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सिर्फ एक बार मिलेगी टैक्स छूट
इनकम टैक्स की धारा 80EEB के अंतर्गत यह टैक्स छूट सिर्फ एक बार मिलती है. यानी, कोई खरीदारी सिर्फ पहली बार इलेक्ट्रिक कार (electric car) की खरीद पर इस टैक्स छूट का फायदा उठा सकता है. टैक्स छूट उसी खरीदार को मिलेगी, जिसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया हो. लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन मिलता है. टैक्स नियमों के मुताबिक, टैक्स डिडक्शन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन अप्रैल 1, 2019 से मार्च 31, 2023 के बीच मंजूर होना चाहिए. यानी, वित्त वर्ष 2020-21 के बाद से सेक्शन 80EEB के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं.
यह ध्यान रखें कि इंडिविजुअल टैक्सयपेयर को इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लेना चाहिए. साथ ही अन्य दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट जैसेकि टैक्स इनवॉयस और लोन डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय तैयार रखना चाहिए.
01:53 PM IST