GST Council Meet: ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो पर शुरू से ही 28% GST लागू: राजस्व सचिव
GST on Online Gaming, Casino: दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो पर पिछली तारीख से कर की मांग का मुद्दा उठाया है.
(Image- Freepik)
(Image- Freepik)
GST on Online Gaming, Casino: राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने दोहराया कि ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) और कैसिनो (Casiono) पर शुरू से ही 28% जीएसटी (GST) लागू था. दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो पर पिछली तारीख से कर की मांग का मुद्दा उठाया है.
इन पर पहले से ही 28% लग रहा था GST
मल्होत्रा ने जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक के बाद कहा, कुछ सदस्यों ने पिछली तारीख से टैक्सेशन का मुद्दा उठाया. उन्हें बताया गया कि यह पिछली तारीख से लागू नहीं किया गया है, बल्कि यह पहले से ही कानून में था. ये देनदारियां पहले से ही मौजूद थीं, क्योंकि ये ऑनलाइन गेम दांव लगाकर खेले जाते थे. दांव या जुए के चलते इन पर पहले से ही 28% जीएसटी लग रहा था.
ये भी पढ़ें- ये फल शरीर को बना देगा लोहे जैसा फौलादी, खेती से बंपर कमाई
क्या है मामला?
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
52वीं जीएसटी काउंसिल (52nd GST Council Meeting) की बैठक में दिल्ली और गोवा ने ई-गेमिंग कंपनियों और कैसिनो पर कर मांग का मुद्दा उठाया. दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों (Online Gaming Companies) को पिछले छह वर्षों के लिए 28% की उच्च दर पर कर नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि 28% जीएसटी (GST) एक अक्टूबर को लागू किया जाना था.
आतिशी ने कहा, एक उद्योग जिसका राजस्व 23,000 करोड़ रुपये है, आप 1.5 लाख करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस दे रहे है. यह उद्योग को खत्म करना है. यह भारतीय स्टार्टअप (Startup) परिवेश में असुरक्षित निवेश माहौल को दर्शाता है. मल्होत्रा ने आगे कहा कि दिल्ली और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने कथित टैक्स चोरी के लिए जीएसटी नोटिस पाने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का मुद्दा उठाया.
ये भी पढ़ें- PM Kisan: 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ा अपडेट, इस तारीख तक निपटा लें ये 3 काम, मिल जाएंगे 2000
टैक्स डिमांड नोटिस पर उठा सवाल
छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री और जीएसटी काउंसिल (GST Council) के सदस्य टी एस सिंह देव ने कहा कि इन कंपनियों पर पिछली तारीख से लगने वाले शुल्क (टैक्स डिमांड नोटिस) पर चर्चा हुई. हालांकि डीजीजीआई (DGGI) एक स्वतंत्र संस्था है, इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. (GST Council की) चेयरपर्सन ने कहा कि अगर जरूरत हुई तो वह डीजीजीआई को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगी.
ये भी पढ़ें- किसानों की हो गई बल्ले-बल्ले! खेती के लिए मशीनों पर मिल रही बंपर सब्सिडी, 10 अक्टूबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन
09:17 PM IST