किसानों की हो गई बल्ले-बल्ले! खेती के लिए मशीनों पर मिल रही बंपर सब्सिडी, 10 अक्टूबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन
Krishi Yantrikaran Yojana: बिहार सरकार ने कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत 90 प्रकार की मशीनों पर सब्सिडी दे रही है. इस साल 23 प्रकार के नए कृषि यंत्र योजना में शामिल किए गए हैं.
Krishi Yantrikaran Yojana: खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों (Agri Machines) का इस्तेमाल बढ़ गया है. जिससे जुताई, बुवाई, कटाई जैसे काम कम समय में और कम लागत में आसानी से हो जाते हैं. लेकिन किसान आर्थिक तंगी की वजह से कृषि यंत्र नहीं खरीद पाते हैं. ऐसे में बिहार सरकार की कृषि यांत्रिकरण योजना (Krishi Yantrikaran Yojana) किसानों को महंगे कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 80% का सब्सिडी देती है. इसके लिए सरकार हर साल ऑनलाइन आवेदन मांगती है.
कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत बिहार सरकार ने वर्ष 2023-24 में 119 करोड़ रुपये की लागत से किसानों को कृषि यंत्र अनुदान पर देने की योजना बनाई है. कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना (2023-24) में कुल- 110 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देय है जिसमें खेत की जुताई, बुवाई, निकाई-गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, चौनी आदि शामिल हैं.
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10 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू
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कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी पाने के लिए रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा. आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2023 है, इसके बाद आवेदन नहीं लिए जाएंगे. सब्सिडाइज्ड रेट पर कृषि यंत्र की खरीद करने और इच्छुक किसानों से ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट https://farmech.bih.nic.in/ पर कर सकते हैं.
कृषि यांत्रीकरण योजना अंतर्गत अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय करने के लिए ऑनलाइन आवेदन (https://t.co/qCxBc8KsjP) 10.10.2023 से प्रारंभ । @KumarSarvjeet6 @SAgarwal_IAS @dralokghosh @abhitwittt @HorticultureBih @Directoratbih @BametiBihar @IPRD_Bihar pic.twitter.com/HhL8hGwW1l
— Agriculture Department, Govt. of Bihar (@Agribih) October 6, 2023
- 20 हजार रुपये या 20 हजार रुपये से कम अनुदाव वाले कृषि यंत्रों पर गैर-रैयत किसान भी अनुदान का लाभ ले सकते हैं.
- 20,000 रुपये से अधिक अनुदाव वाले कृषि यंभों के लिए LPC या अपडेटेड मालगुजारी रसीद 2023-24 उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में वित्त वर्ष 2022-23 और 2021-22 का मालगुजारी रसीद रहने पर भी योजना का लाभ ले सकेंगे. 20,000 रुपये और 20,000 रुपये से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर LPC या लगान रसीद की जरूरत नहीं होगी.
- ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विशेष जानकारी के लिए अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी/ सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.
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03:47 PM IST