EPFO News: उमंग ऐप से Covid-19 एडवांस के लिए इस तरह कर सकते हैं क्लेम, जानें रकम निकालने का प्रोसेस
EPFO COVID-19 Advance: ईपीएफओ अकाउंटहोल्डर एडवांस सुविधा के लिए उमंग ऐप के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं. खास बात ये है कि इसके तहत बहुत कम समय में रकम ट्रांसफर की जाती है.
उमंग ऐप के जरिए भी Covid-19 एडवांस के लिए क्लेम कर सकते हैं. (फाइल फोटो)
उमंग ऐप के जरिए भी Covid-19 एडवांस के लिए क्लेम कर सकते हैं. (फाइल फोटो)
EPFO Covid-19 Advance: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य Covid-19 एडवांस के लिए क्लेम कर सकते हैं. कोरोना महामारी रहने तक यह सुविधा मिलेगी. वहीं किसी भी तरह की पूछताछ और डिटेल्स के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं.
उमंग ऐप के जरिए Covid-19 एडवांस के लिए कैसे करें फाइल?
इच्छुक व्यक्ति उमंग ऐप के जरिए इसके लिए दावा कर सकते हैं. क्लेम दाखिल करने के लिए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा. वे इस तरह हैं:
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स्टेप 1: सबसे पहले UMANG ऐप ओपन करें.
स्टेप 2: इसके बाद EPFO सलेक्ट करें.
स्टेप 3: फिर "एडवांस के लिए अनुरोध (COVID-19)" विकल्प का चयन करें.
स्टेप 4: अब यूएएन डिटेल एंटर करें और 'ओटीपी प्राप्त करें' पर क्लिक करें.
स्टेप 5: इसके बाद ओटीपी दर्ज करना होगा और लॉगिन पर क्लिक करें. लॉगिन करने के बाद EPFO मेंबर को बैंक खाते का अंतिम चार अंक एंटर करें. फिर मेंबर आईडी से ड्रॉप-डाउन मेनू सलेक्ट करें.
स्टेप 6: फिर 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें.
स्टेप 7: अब पता दर्ज करें और 'नेक्स्ट' पर क्लिक करें.
स्टेप 8: अंत में चेक की इमेज पर अपलोड करें और उसपर प्रिंटेड अकाउंट नंबर और नाम अपलोड करें. सारी डिटेल्स दर्ज करने के बाद क्लेम सफलतापूर्वक फाइल हो जाएगा.
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Covid-19 एडवांस के लिए पात्रता
ईपीएफ योजना 1952 के तहत कोई भी सदस्य जिसके पास यूएएन है और किसी भी प्रतिष्ठान या कारखाने में कार्यरत है, ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत इसके लिए क्लेम कर सकता है.
श्रम मंत्रालय के मुताबिक, जिन परिवारों ने कोविड के कारण घर के कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया है, उन परिवारों की मदद करने के लिए भी केंद्र सरकार ने कई घोषणाएं की थी. इन उपायों के तहत कोविड के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को पेंशन दी जाएगी और इसके साथ ही बढ़ा हुआ बीमा मुआवजा भी दिया जाएगा. इन व्यक्तियों के आश्रित परिवारों को मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन मिलेगी.
08:18 PM IST