PAN-Aadhaar Linking 31st March 2023: पैन-आधार लिंकिंग पर अभी भी है कन्फ्यूजन, तो ये 17 FAQs दूर कर देंगे सारी टेंशन
PAN-Aadhaar Linking 31st March 2023: बहुत से लोगों को अभी भी पैन-आधार को लेकर कंफ्यूजन है, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो हम आपको यहां 17 ऐसे सवालों के जवाब दे रहे हैं, जो आपकी सारी टेंशन दूर कर देंगे.
PAN-Aadhaar Linking पर FAQs से दूर करें कंफ्यूजन.
PAN-Aadhaar Linking पर FAQs से दूर करें कंफ्यूजन.
PAN-Aadhaar Linking 31st March 2023: पैन कार्ड (Permanent Account Number) को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आपके पास बस कुछ और दिन बचे हैं. अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है तो आपको 31 मार्च, 2023 से पहले ये लिंक करा लेना है, ताकि आपका पैन 1 अप्रैल से इनएक्टिव न हो जाए. बहुत से लोगों को अभी भी पैन-आधार को लेकर कंफ्यूजन है, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो हम आपको यहां 17 ऐसे सवालों के जवाब दे रहे हैं, जो आपकी सारी टेंशन दूर कर देंगे.
1. किनके लिए जरूरी है पैन-आधार को लिंक कराना?
उत्तर: इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है, और जो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, निर्धारित फ़ॉर्म और तरीके से अपनी आधार नंबर की जानकारी देगा. दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्तियों को 31.03.2023 तक लेट फीस पेमेंट के साथ अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा.
2. आधार-पैन लिंक करना किसके लिए अनिवार्य नहीं है?
उत्तर: आधार-पैन लिंक करने की जरूरत उन लोगों को नहीं है जो:
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असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय में रहते हैं;
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार नॉन-रेजिडेंट हैं;
पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु के रहे हों; या
भारत के नागरिक नहीं हैं.
3. आधार-पैन लिंक करने के लिए कितना लेट फीस भरना है?
उत्तर: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर आधार-पैन लिंक करने का रिक्वेस्ट डालने से पहले सिंगल चालान में 30 जून ,2022 तक रु. 500/- और 1 जुलाई,2022 से 31 मार्च 2023 तक रु. 1000/- का निर्धारित शुल्क लागू होगा.
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4. आधार-पैन लिंक करने के लिए कौन से भुगतान मान्य माने जाएंगे?
उत्तर: 30 जून,2022 तक माइनर हेड 500 के साथ ई-टैक्स पेमेंट सिस्टम या प्रोटीन (एन.एस.डी.एल.) के माध्यम से रु 500/- की राशि और 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च, 2023 तक रु 1000 का भुगतान एक ही चालान में आधार-पैन लिंक करने के लिए मान्य माना जाएगा.
5. क्या टैक्सपेयर माइनर कोड 500 के तहत कई भुगतान कर सकता है?
उत्तर: नहीं, 500/- रुपये (30 जून 2022 तक) और 1000/- रुपये (1 जुलाई 2022 से) की राशि पर पहुंचने के लिए पैन-माइनर हेड 500 के साथ चालान का कोई इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए. लागू शुल्क का भुगतान माइनर हेड 500 के तहत केवल एक चालान में किया जाना चाहिए.
6. पैन-आधार लिंक करने के लिए पेमेंट हो गया है, लेकिन ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा, क्या करें?
उत्तर: ई-कर भुगतान/एन.एस.डी.एल. (अब Protean) पर किया पेमेंट ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर कुछ दिन में रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए करदाता को सलाह दी जाती है कि भुगतान करने के 4-5 दिनों के बाद पैन-आधार लिंक रिक्वेस्ट डालें. 26AS में भी चालान डीटेल अपडेट हो जाएगा. अगर आप फिर भी रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यह देखें कि पेमेंट माइनर हेड कोड 500 के तहत किया गया है या नहीं. यदि हाँ, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं या हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं.
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7. अगर गलती से माइनर हेड 500 के तहत पेमेंट कर दिया है, तो रिफंड कैसे मिलेगा?
उत्तर: माइनर हेड 500 के तहत पैन-आधार लिंक करने में देरी के लिए धारा 234H के तहत रिफंड का कोई नियम नहीं है.
8. अगर पेमेंट के बाद आधार-पैन लिंक नहीं हो पाता है तो क्या फिर से पेमेंट करना होगा?
उत्तर: नहीं, आधार-पैन लिंक करने के लिए दोबारा रिक्वेस्ट करते समय वही चालान मान्य होगा.
9. अगर करदाता आधार को डीलिंक कर देता है, तो क्या फिर से पेमेंट करना होगा?
उत्तर: हाँ, अगर आपने गलत आधार को पैन से लिंक किया है और उसके बाद अपना आधार डिलिंक करवा लिया है, तो आपको एक नया पैन-आधार लिंक करने का अनुरोध जमा करने के लिए फिर से पेमेंट करना होगा.
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10. पैन-आधार लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा?
आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार जो पैन कार्ड होल्डर्स छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है. जो पैनकार्ड होल्डर्स ऐसा नहीं करेंगे उनका पैन कार्ड 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा. उनका पैन कानून के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड पाने के लिए चालू रहेगा. लेकिन 31 मार्च, 2023 के बाद इन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
(i) आप निष्क्रिय पैन का उपयोग करके आईटीआर फ़ाइल नहीं कर पाएंगे
(ii) पेडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाएंगे.
(iii) पेंडिंग रिफंड भी निष्क्रिय पैन पर जारी नहीं किए जाएंगे.
(iv) पैन के निष्क्रिय होने के बाद पेंडिंग प्रोसीडिंग पूरी नहीं की जा सकती.
(v) पैन के निष्क्रिय हो जाने पर टैक्स डिडक्शन हाई रेट पर होगा.
11. पैन-आधार में डीटेल मैच नहीं हो रही हैं, क्या करें?
उत्तर: पैन या आधार डेटाबेस में अपनी डीटेल अपडेट कराएं, ताकि डीटेल मैच हों. आप अपना पैन डीटेल इस पर ठीक कर सकते हैं:
टिन-एन.एस.डी.एल. वेबसाइट (https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html), या
यू.टी.आई.आई.एस.एल. का पैन ऑनलाइन पोर्टल (https://www.pan.utiitsl.com/PAN/mainform.html;jsessionid=B3A9443C26F9755063EFD5A7B32B2E11).
प्रश्न/सहायता के मामले में, कृपया एन.एस.डी.एल./यू.टी.आई. हेल्पलाइन नंबर: 033 40802999, 03340802999 पर संपर्क करें या ई-मेल आई.डी.: utiitsl.gsd@utiitsl.com पर मेल करें
आप नीचे बताए गए तरीके से जानकारी ठीक कर सकते हैं -
यू.आई.डी.ए.आई. वेबसाइट (https://uidai.gov.in/my-aadhaar/update-aadhaar.html)।
प्रश्न/सहायता के मामले में, कृपया टोल-फ़्री नंबर 18003001947 या 1947 पर संपर्क करें.
12. पैन इनएक्विट हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: पैन इनएक्टिव हो जाने के बाद 1 अप्रैल से सेक्शन 139AA के सब-सेक्शन (2) के तहत आधार के साथ इंटिमेशन करने पर 10,000 रुपये देने होंगे.
13. अगर किसी नाबालिग का आधार किसी वयस्क के पैन से लिंक हो जाए तो क्या करना चाहिए?
उत्तर: यदि नाबालिग का आधार वयस्क के पैन से जुड़ा हुआ है और यूजर सही पैन और आधार के साथ रिक्वेस्ट नहीं डाल पा रहा, तो उसे पहले अपने जे.ए.ओ. (क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी) को एक डीलिंक करने का ऐप्लीकेशन डालना होगा और नाबालिग के आधार को पैन से डीलिंक करना होगा. डीलिंक होने पर, यूजर लेट फीस के पेमेंट के बाद सही पैन और आधार लिंक करने का रिक्वेस्ट डाल पाएगा.
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14. अगर आधार गलत पैन से जुड़ा है या पैन गलत आधार से जुड़ा है तो क्या करना चाहिए?
उत्तर: आधार को पैन से डीलिंक करने के लिए अपने जे.ए.ओ. (क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी) को अनुरोध जमा करें. डिलिंक करने के बाद, यदि पहले से नहीं किया गया है तो लेट फीस के पेमेंट के बाद आधार लिंक करने की रिक्वेस्ट डालें.
15. एक नाबालिग, जिसके पास पैन और आधार दोनों हैं, क्या उसके लिए पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य है?
उत्तर: ऐसे हर पैन और आधार कार्ड होल्डर के लिए अपने आधार को पैन से लिंक करना तब तक अनिवार्य है, जब तक कि वे छूट श्रेणी में नहीं आते.
16. क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य है?
उत्तर: नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य नहीं है.
17. टैक्सपेयर चालान को कैसे वेरिफाई कर सकते हैं?
उत्तर. पेमेंट सक्सेसफुल रहने पर चालान की रसीद मिलेगी. इसके अलावा, https://tin.tin.nsdl.com/oltas/index.html पर बी.एस.आर. कोड, चालान तिथि और सीरियल नंबर प्रदान करके चालान स्थिति पूछताछ के माध्यम से चालान की स्थिति की जांच कर सकते हैं.
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