PAN-Aadhaar Linking Status: आपका भी PAN Card तो नहीं हो गया डीएक्टिवेट? नहीं पता है तो ऐसे चेक करें स्टेटस
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बहुत से पैन कार्ड होल्डर्स का पैन डीएक्टिवेट हो चुका है. आप अपना पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं.
अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनका पैन और आधार लिंक नहीं था और पिछले कुछ वक्त में आपने इसे लिंकिंग के लिए डाला था तो हो सकता है कि आपका पैन डीएक्टिवेट हो गया हो. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बहुत से पैन कार्ड होल्डर्स का पैन डीएक्टिवेट हो चुका है. आप अपना पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं.
1. SMS के जरिए कैसे चेक करें पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस (steps to check the status of PAN-Aadhaar linking via SMS)
SMS के जरिए स्टेटस चेक करने के लिए आपको नीचे दिए गए फॉर्मेट में एक मैसेज 567678 या 56161 पर भेजना होगा.
UIDPAN < 12 digit Aadhaar number> < 10 digit Permanent Account Number>
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अगर आपकी लिंकिंग हो रखी है तो आपको स्क्रीन पर ये मैसेज लिखा हुआ दिखाई देगा- "Aadhaar...is already associated with PAN (number) in ITD database. Thank you for using our services." अगर नहीं होगा तो ये मैसेज दिखाई देगा- "Aadhaar...is not associated with PAN (number) in ITD database."
2. ऑनलाइन वेब पोर्टल से कैसे चेक करेंगे स्टेटस? (check the status of PAN-Aadhaar Linking using a web portal)
स्टेप 1:
UIDAI की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं.
स्टेप 2:
"Aadhaar Services" मेन्यू से "Aadhaar Linking Status" को सेलेक्ट करें.
स्टेप 3:
अब अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालकर "Get Status" बटन पर क्लिक करें.
स्टेप 4:
यहां आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा, साथ ही कैप्चा कोड भी डालना होगा.
स्टेप 5:
अपने पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस चेक करने के लिए "Get Linking Status" पर क्लिक करें.
स्टेप 6:
इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपका आधार पैन से लिंक हुआ है या नहीं.
पैन को री-एक्टिवेट कैसे करें? (How to re-activate Inactive PAN)
पैन कार्ड को रीएक्टिवेट कराने के लिए आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी.
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
- डैशबोर्ड पर प्रोफाइल सेक्शन में Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- यहां अपने पैन और आधार की डीटेल डालें.
- e-Pay Tax के जरिए Continue to Pay पर क्लिक करें.
- OTP के लिए अपना पैन और मोबाइल नंबर डालें.
- OTP वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने e-Pay Tax पेज खुलेगा, यहां प्रोसीड बटन पर क्लिक करें.
- AY 2024-25 को सेलेक्ट करें और Payment as Other Receipts (500) टाइप को सेलेक्ट करके कंटीन्यू करें.
- पेमेंट करने के बाद आप पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं.
11:29 AM IST