INSURANCE TIP: इंश्योरेंस क्लेम कब हो सकता है रिजेक्ट, जानिए क्लेम रिजेक्शन से जुड़ी कुछ बातें
इंश्योरेंस क्लेम का रिजेक्ट होना एक आम बात है, इसका मुख्य कारण है कि कई बार लोग लोन लेने से पहले नियम और शर्तों को ठीक से नहीं समझते हैं.
क्लेम रिजेक्ट
क्लेम रिजेक्ट
इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाने की समस्या कई बार देखने में आती है. हालंकि अगर इंश्योरेंस से जुड़े नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ा जाए और उनका पालन किया जाए तो इस समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है.
1. टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ें
ज्यादातर देखा जाता है कि लोग बीमा लेने से पहले, कंपनी द्वारा दी गए टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं पड़ते. कंपनी इसमें कई ऐसी शर्तें जोड़ती हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते. इनके लिए आप अपने एजेंट पर निर्भर ना रहें. आजकल आपको कंपनी सारी सुविधाएं ऑनलाइन भी मुहैया कराती हैं. तो आप खुद भी पोर्टल पर जाकर इन नियम शर्तों को पढ़ सकते हैं. साथ ही प्रोडक्ट की अन्य कंपनी से भी तुलना कर सकते हैं.
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2. ठीक तरह से करें डिफाइन
कई बार आप जिस तरह से क्लेम को डिफाइन करते हैं, कंपनी की नजरों में वो अलग तरह से डिफाइन होता है. जैसे कि आपने किसी चोरी की वारदात के लिए क्लेम फाइल किया. और आपके घर के किसी सदस्य ने चोरी की तो ये क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है. क्योंकि कंपनी को इस बात का ठोस सबूत चाहिए कि चोरी की नियत से जबरन आपके घर घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था.
3. हेल्थ इंश्योरेंस में रखें पारदर्शिता
कई बार लोग हेल्थ इन्श्योरेंस लेते समय पहले से हुई बीमारियों की जानकारी नहीं देते. जिसके कारण बाद में उनके क्लेम रिजेक्ट हो सकत हैं. इसलिए बेहद जरूरी है कि आप प्री एक्जिस्टिंग इलनेस के बारे में कंपनी को ठीक तरह से जानकारी दें.
4. ट्रैवल इंश्योरेंस कब होते हैं रिजेक्ट
ट्रैवल इंश्योरेंस लेने पर अगर आपको फ्लाइट कैंसिल या डिले होती है तो आपको कंपनी भुगतान करती है. लेकिन यहां आपको ये पता होना जरूरी है कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा के चलते फ्लाइट कैंसिल हुई है तो आपको क्लेम मिलेगा, लेकिन अगर आपकी गलती के चलते फ्लाइट कैंसिल हुई है तो आपको किसी तरह का क्लेम नहीं दिया जाता है.
5. क्लेम करने में ना करें देर
कई बार कंपनी इसलिए भी क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं क्योंकि लोग क्लेम करने में लंबा समय ले लेते हैं. कोशिश करें कि घटना के फौरन बाद ही आप क्लेम फाइल करें. ज्यादातर कंपनी आपको 7 दिन से 30 दिन तक का समय देती हैं. इस बीच अपना क्लेम फाइल जरूर करें.
08:49 PM IST