जरूरतमंदों के लिए संकटमोचक है ये सरकारी स्कीम, सिर्फ ₹20 सालाना खर्च पर देती है 2 लाख का कवर
गरीब और जरूरतमंद लोग अक्सर आर्थिक तंगी के चलते अपने लिए इस तरह के इंश्योरेंस वगैरह नहीं खरीद पाते. ऐसे लोगों के लिए सरकार कई तरह की स्कीम्स चलाती है.
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: संकट की स्थितियां कब किसके सामने आकर खड़ी हो जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता. ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत रहना बहुत जरूरी है. मुश्किल समय में पैसा ही सबसे ज्यादा काम आता है. यही वजह है कि आजकल लोग तमाम स्कीम्स में निवेश करने के साथ, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा जैसी इंश्योरेंस पॉलिसी को भी खरीद रहे हैं ताकि मुश्किल समय में ये इश्योरेंस एक सुरक्षा कवच बनकर परिवार की मदद कर सकें.
लेकिन गरीब और जरूरतमंद लोग अक्सर आर्थिक तंगी के चलते अपने लिए इस तरह के इंश्योरेंस वगैरह नहीं खरीद पाते. ऐसे लोगों के लिए सरकार कई तरह की स्कीम्स चलाती है. ऐसी ही एक स्कीम के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana-PMSBY). ये स्कीम खासतौर से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. जानिए इसके बारे में.
मात्र 20 रुपए है सालाना प्रीमियम
PM Suraksha Bima Yojana गरीबों और जरूरतमंदों के लिए संकटमोचक जैसी है. इसमें दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख तक का बीमा कवर दिया जाता है. 18 साल से 70 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है. खास बात ये है कि दो लाख का कवर देने वाली इस स्कीम के लिए सालाना प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए है. इतना पैसा कोई भी व्यक्ति आसानी से दे सकता है.
किन स्थितियों में मिलता है फायदा
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इस स्कीम के तहत बीमित व्यक्ति के पूर्ण रूप से विकलांग होने जैसे बीमित व्यक्ति के किसी हादसे में दोनें आंखें, दोनों हाथ या दोनों पैर खराब हो जाते हैं, तो पीड़ित के परिजन को मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपए मिलेंगे. वहीं बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर भी परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है. वहीं एक हाथ या एक पैर का इस्तेमाल नहीं कर पाने की स्थिति में या एक आंख की दृष्टि खो जाने और वापस न आ सकने की स्थिति में 1 लाख तक का फायदा दिया जाता है.
ये हैं स्कीम से जुड़ी शर्तें
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए दिया गया 20 रुपए का सालाना प्रीमियम सिर्फ 1 साल के लिए मान्य है. इसके बाद स्कीम को रिन्यू कराना होता है.
- दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा की राशि नियमों के अंतर्गत दी जाएगी.
- आवेदक की उम्र 18 से 70 साल तक के बीच होना जरूरी है और आवेदक का भारतीय होना जरूरी है.
- उम्मीदवार के पास एक सक्रिय सेविंग अकाउंट होना जरूरी है. अकाउंट बंद होने की स्थिति में पॉलिसी भी खत्म हो जाएगी.
- आवेदक को पॉलिसी प्रीमियम के ऑटो डेबिट के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा.
कैसे करें आवेदन
अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट https://www.jansuraksha.gov.in/ पर जाना होगा. यहां Forms पर क्लिक करने के बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करें. अपनी भाषा को चुनें और इसके बाद फॉर्म में मांगी गई जानकारी को ठीक से भरें. सभी मांगे गए दस्तावेजों को साथ में अटैच करें और इसके बाद फॉर्म सब्मिट कर दें. इस तरह आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए आप उस बैंक की शाखा में संपर्क करें, जहां पहले से आपका बचत खाता हो.
किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
09:56 AM IST