DL, RC पर सरकार ने दी बड़ी राहत, अब 30 सितंबर तक वैलिड रहेंगे एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट
DL, RC latest news: कोरोना महामारी के चलते मोटर चालकों को एक बार फिर राहत मिली है.
कोरोना महामारी के चलते ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी एक बार फिर बढ़ाई है. (Representational Image)
कोरोना महामारी के चलते ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी एक बार फिर बढ़ाई है. (Representational Image)
DL, RC latest news: कोरोना महामारी के चलते मोटर चालकों को एक बार फिर राहत मिली है. सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और परमिट जैसे मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलेडिटी 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है. इसका मतलब यह कि ऐसे लोग जिनका ड्राइविंग लाइसेंस या व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है या फिर अगले कुछ महीनों में एक्पायर होने वाला है, वो अब 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे और गाड़ी का चालान नहीं कटेगा. इससे पहले सरकार ने इसकी ऐसे मोटर डॉक्यूमेंट की वैलेडिटी 30 जून तक बढ़ाई थी.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 17 जून को जारी एडवाइजरी में सभी स्टेट ट्रासपोर्ट डिपार्टमेंट को मोटर चालकों का चालान नहीं करने का निर्देश दिया है. इसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि सभी फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार के), लाइसेंस और वेहिकल रजिस्ट्रेशन को 30 सितंबर 2021 तक वैलिड माना जाए. मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है. इसके तहत Motor Vehilce Rules, 1988 और Central Motor Vehile Rules,1989 में मेंशन किए डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी निर्धारित तारीख तक होगी.
1 फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स को फायदा
मंत्रालय के नए फैसले के मुताबिक, सिर्फ उन्हें ही वैलिडिटी एक्सटेंशन मिलेगा जिनका व्हीकल डॉक्यूमेंट्स 1 फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हुए है. इससे पहले पांचवी बार एक्सटेंशन का फैसला मार्च 2021 में लिया गया था. जिसमें 30 जून 2021 तक वैलिडिटी बढ़ाई गई थी. अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है.
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02:21 PM IST