Driving Licence: प्रदेश के नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने परिवहन विभाग (Transport Deapartment) की 37 सेवाओं की समय सीमा निर्धारित की है. राज्य सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत यह फैसला लिया है.
1/4
7 दिन में मिलेगा लर्निंग लाइसेंस
सरकार के इस फैसले से राज्य में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और पर्मानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आसान हो गया है. नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अब 7 दिन में बनेगा. जबकि पर्मानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट लाइसेंस, रिन्युअल, नई कैटेगरी जोड़ने की समय सीमा 10 दिनों की है.
2/4
देरी होने पर लगेगा जुर्माना
तय समय सीमा के अंदर अगर परिवहन विभाग से जुड़े काम नहीं किए गए तो अब जुर्माना लगेगा. डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिन, डुप्लीकेट वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 7 दिन में देना होगा. वहीं NOC, ओनरशिप ट्रांसफर, हाइपोथेकेशन से संबंधित सर्विसेज, एड्रेस परिवर्तन 7 दिन में होगा. गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेश 15 दिन में और वाहन परिवर्तन व रूपांतरण, ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस बदलाव 10 दिनों में होगा.
3/4
ट्रांसपोर्ट व्हीलक से जुड़े काम के लिए समय सीमा
इसके अलावा, राज्य के बाहर से खरीदे ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ओनरशिप का ट्रांसफर, हाइपोथेकेशन से संबंधित सर्विसेज और पता परिवर्तन 7 दिन और परमिट (हरियाणा) और परमिट (राष्ट्रीय) 5 दिन में जारी करने होंगे.
4/4
अधिक जानकारी के यहां करें क्लिक
वहीं पर्मानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट लाइसेंस, रिन्युअल और नई कैटेगरी जोड़ने जैसे काम 10 दिन में पूरे किए जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए www.haryanacmoffice.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.
By accepting cookies, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.