बिहार के किसानों की बल्ले-बल्ले! 90 एग्री मशीनों की खरीद पर मिलेगी 80% तक सब्सिडी, 31 दिसंबर तक है मौका

Subsidy on Agricultural Machinery: बिहार के किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट पर कृषि मशीनें खरीदने का सुनहरा अवसर है. कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना के तहत 9405.54 लाख रुपये की लागत से किसानों को कृषि मशीनों पर सब्सिडी दिया जाना है. किसान इस स्कीम का फायदा 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर उठा सकते हैं.
बिहार के किसानों की बल्ले-बल्ले! 90 एग्री मशीनों की खरीद पर मिलेगी 80% तक सब्सिडी, 31 दिसंबर तक है मौका

90 कृषि मशीनों पर मिलेगी सब्सिडी. (File Photo)

Subsidy on Agricultural Machinery: बिहार के किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट पर कृषि मशीनें खरीदने का सुनहरा अवसर है. बिहार सरकार कृषि यांत्रिकरण योजना (Agricultural Mechanization Scheme) के तहत किसानों को 90 कृषि मशीनों की खरीदारी पर सब्सिडी दे रही है. दरअसल, कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना के तहत 9405.54 लाख रुपये की लागत से किसानों को कृषि मशीनों पर सब्सिडी दिया जाना है. किसान इस स्कीम का फायदा 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर उठा सकते हैं.

90 कृषि मशीनों पर मिलेगी सब्सिडी

कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना (2022-23) में कुल 90 प्रकार के कृषि मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें खेत की जुताई, बुवाई, निकाई-गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी आदि और गन्ना एवं उद्यान से संबंधि कृषि मशीन शामिल हैं. बिहार राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा बनाए गए लिस्टेड कृषि मशीनों पर सब्सिडी रेट प्रतिशत और सब्सिडी रेट की अधिकतम सीम 10% वृद्धि कर किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा. लेकिन किसी भी परिस्थिति में सब्सिडी रेट मशीन की कीमत के 80% से अधिक नहीं होगा.

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कहां कितना होगा खर्च

फसल अवशेष से संबंधित मशीनों जैसे- हैपी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर, स्ट्रॉ रीपर, रीपर-कम-बाईण्डर आदि पर सब्सिडी के लिए योजना की कुल राशि का 33% खर्च किया जाएगा. कतार में बुवाई से संबंधित विभिन्न मशीनों जैसे- सीड ड्रील, पोटैटो प्लांटर, सुगरकेन कटर-कम-प्लांटर आदि पर अनुदान हेतु योजना के कुल राशि का 7% खर्च किया जाएगा. वहीं पोस्ट हार्वेस्ट और हॉर्टिकल्चर से संबंधित विभिन्ना मशीनों जैसे- मिनी रबर राइस मिल, राइस मिल, चैन सॉ आदि पर अनुदान हेतु योजना के कुल राशि का 12% खर्च किया जाएगा.

राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्थापित सभी कस्टम हायरिंग सेंटर/ कृषि मशीन बैंक के संचालनकर्ताओं को दक्षतापूर्ण तरीकों से कस्टम हायरिंग सेंटर संचालित करने के लिए जिला स्तर पर दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा. इस योजना के तहत जिलों के लिए आवंटित राशि का कम से कम 18% अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के किसानों को अनुसूचित जाति/ जनजाति के बरारर सब्सिडी का लाभ दिए जाने पर खर्च किया जाएगा.

31 दिसंबर 2022 तक मौका

90 प्रकार के कृषि मशीनों की लिस्ट और उस पर सब्सिडी दर जानने के लिए विभागीय वेबसाइट और OFMAS पोर्टल जा सकते हैं. सब्स‍िडी दर पर कृषि मशीने खरीदने के लिए इच्छुक किसान कृषि विभाग के वेबसाइट www.farmech.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. राज्य के किसान अपनी सुविधानुसार, कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2022 है. इसके बाद आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा.

कृषि यांत्रिकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पर आवेदन करने से पहले कृषि विभाग, बिहार के DBT Portal पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के OFMAS में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. OFMAS पोर्टल पर लिस्टेड विक्रेता से ही लिस्टेड मशीन खरीदने पर किसानों को सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है.

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