खुशखबरी! स्क्रैप के बाद नए व्हीकल के लिए मालिकों को मिलेगी 25 फीसदी तक छूट, राज्य देंगे रोड टैक्स में रियायत
Scrappage Policy: स्क्रैप के बाद इस्तेमाल होने वाले नए वाहनों के लिए रोड टैक्स में छूट देेन का ऐलान किया गया है. केंद्रीय सड़क मंत्रालय ने राज्यों को नोटिफिकेशन जारी कर निर्देश दिए हैं.
स्क्रैप के बाद नए व्हीकल के लिए मालिकों को मिलेगी रोड टैक्स में छूट
स्क्रैप के बाद नए व्हीकल के लिए मालिकों को मिलेगी रोड टैक्स में छूट
Scrappage Policy Update: स्क्रैप पॉलिसी के तहत अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नए वाहनों को लेने वाले मालिकों के लिए केंद्र सरकार एक खुशखबरी लेकर आई है. अब स्क्रैप के तहत नए वाहनों के लिए वाहन के मालिक को रोड टैक्स पर 25 फीसदी की छूट मिलेगी. ये छूट राज्य सरकार देगी. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बारे में जानकारी दी और राज्यों को छूट देने के निर्देश दिए.
रोड टैक्स में मिलेगी छूट
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटीफिकेशन में कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नए राष्ट्रीय कानून के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट देंगे.
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ये नियम 1 अप्रैल 2022 से होंगे लागू
इसके अलावा नोटिफिकेशन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ये भी कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति में, वाहन मालिकों को पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन की एक प्रणाली का प्रस्ताव है. मंत्रालय ने ये भी कहा कि इन नए नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन (चौबीसवां संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है और ये 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे.
कमर्शियल गाड़ियों को कितनी मिलेगी छूट
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहन के रूप में स्क्रैप प्रमाणपत्र जमा करने के बाद रजिस्टर्ड वाहन के लिए मोटर वाहन टैक्स में रियायत दी जाएगी. यह छूट गैर-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहनों के मामले में 25 फीसदी तक और कमर्शियल वाहनों के मामले में 15 फीसदी तक होगी.
कमर्शियल गाड़ियों पर यह छूट 8 साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 15 साल तक उपलब्ध होगी. हालांकि ये छूट उसके बाद उपलब्ध नहीं होगी.
25 फीसदी छूट देने का किया था ऐलान
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमित वरदान ने अगस्त में कहा था कि केंद्र जल्द ही राज्य सरकारों को नई प्रस्तावित स्क्रैपेज नीति के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स पर 25% तक छूट प्रदान करने के लिए कहेगा.
इस साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति के तहत भारी कमर्शियल वाहनों के लिए अनिवार्य फिटनेस परीक्षण 1 अप्रैल 2023 से लागू होने की संभावना है और यह अन्य श्रेणियों के लिए चरणबद्ध तरीके से 1 जून 2024 से लागू होगी.
11:06 AM IST