नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 1 अप्रैल से 9 लाख सरकारी गाड़ी और 15 साल पुराने बस बन जाएंगे कबाड़, जानिए क्यों?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा, सरकार एथेनॉल (Ethanol), मेथनॉल (Methanol), बायो-सीएनजी (Bio-CNG), बायो-एलएनजी (Bio-LNG) और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है.
कबाड़ में बदले जाएंगे 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी गाड़ी. (Image- IANS)
कबाड़ में बदले जाएंगे 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी गाड़ी. (Image- IANS)
Vehicle Scrappage Policy: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी गाड़ियां के 1 अप्रैल के बाद सड़क पर चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे. ये गाड़ी केंद्र और राज्य सरकारों, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशनंस और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए हैं. न्यूज एसेंजी भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग मंडल फिक्की (FICCI) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार एथेनॉल (Ethanol), मेथनॉल (Methanol), बायो-सीएनजी (Bio-CNG), बायो-एलएनजी (Bio-LNG) और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा, हमने अब 15 साल से ज्यादा पुराने 9 लाख से अधिक गाड़ियों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही प्रदूषण कर रहीं बसों और कारों के सड़क परिचालन पर रोक लगाकर उनके स्थान पर नए वाहनों को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा, इससे वायु प्रदूषण काफी हद तक कम होगा.
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1 अप्रैल से रद्द हो जाएगा 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 15 साल पुराने केंद्र और राज्य सरकार के सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें कबाड़ कर दिया जाएगा. इनमें ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे वाहन शामिल हैं.
इन गाड़ियों पर लागू नहीं होगा नया नियम
नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह नियम देश की रक्षा के लिए अभियान में, कानून व्यवस्था लागू करने और आंतरिक सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष उद्देश्य के वाहनों (बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) पर लागू नहीं होगा. इसमें कहा गया है, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैप यूनिट ऐसे वाहनों को उनके रजिस्ट्रेशन के दिन से 15 साल बाद मोटर वाहन (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) नियम, 2021 के तहत निष्क्रिय किया जाएगा.
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आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित इस पॉलिसी में प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 20 साल बाद और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है. 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी नई पॉलिसी के तहत, केंद्र ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स पर 25% तक की छूट प्रदान करेंगे.
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05:17 PM IST