Income Tax Rule: आपकी किस इनकम पर नहीं लगता 1 रुपए का भी टैक्स? क्या होते हैं इससे जुड़े नियम और शर्तें
Income Tax Rule: आय के कुछ सोर्स ऐसे भी होते हैं जो कि इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी लागू होती हैं.
टैक्स फ्री इनकम
टैक्स फ्री इनकम
Income Tax Rule: भारत के सभी नागरिक जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, वह सभी आयकर के दायरे में आते है. लेकिन आय के ही कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जो कि टैक्स के दायरे में नहीं आते. खेती से आने वाली इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है. इसके अलावा अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तो प्रॉफिट के शेयर के तौर पर मिली राशि टैक्स फ्री होती है. क्योंकि कंपनी पहले ही इस पर टैक्स दे चुकी होती है. टैक्स छूट सिर्फ प्रॉफिट पर होती है.
ग्रेच्युटी राशि
अगर कोई कर्मचारी किसी आर्गेनाइजेशन में 5 साल तक काम करने के बाद कंपनी छोड़ता है तो उसे ग्रेच्युटी राशि मिलती है. यह राशि टैक्स छूट के दायरे में आती है. सरकारी कर्मचारी के लिए 20 लाख रुपए तक की राशि ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होती है. वहीं प्राइवेट कर्मचारी के लिए 10 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होती है.
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PPF का पैसा
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश किया गया पैसा, इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट, मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाली रकम तीनों टैक्स फ्री हैं.
EPF
लगातार 5 साल तक काम करने के बाद अगर कर्मचारी अपना EPF निकालता है तो या टैक्स फ्री होता है.
वॉलंटरी रिटायरमेंट VRS
सरकारी कर्मचारी अगर वास्तविक रिटायरमेंट के पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो इस राशि पर 5 लाख रुपए तक की राशि टैक्स फ्री होती है. यह सुविधा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही होती है.
HUF से मिली राशि
आयकर कानून के सेक्शन 10(2) के तहत अविभाजित हिन्दू परिवार (HUF) से मिली रकम या विरासत में हुई आमदनी भी टैक्स के दायरे में नहीं आती है.
मां-बाप से मिला पैसा/जेवर/प्रॉपर्टी
माता-पिता या परिवारिक विरासत में मिली प्रॉपर्टी, जेवर या कैश टैक्स के दायरे से बाहर हैं. वसीयत में मिलने वाली प्रॉपर्टी कैश पर भी टैक्स नहीं लगता है. अगर करदाता माता-पिता से मिली हुई राशि को निवेश कर कमाई करना चाहता है तो फिर उसे इससे होने वाली आमदनी पर टैक्स देना होगा.
गिफ्ट
आपको मिलने वाले गिफ्ट टैक्स के दायरे में आते हैं. इनकम टैक्स 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत करदाता को मिले गिफ्ट्स टैक्स के दायरे में आते हैं. शादी और दोस्तों, रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर आपको टैक्स नहीं देना होता है. ये गिफ्ट 50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए. साथ ही ये गिफ्ट शादी के दिन या फिर उसके आस-पास के ही होने चाहिए. हालंकि आयकर नियम के मुताबिक कुछ खास लोगों को अगर शादी पर गिफ्ट मिलते हैं तो ये 50 हजार से ज्यादा कीमत होने के बाद भी इनकम टैक्स की लिस्ट में नहीं आते हैं. आइए जानते हैं वो खास लोग,
1. पति-पत्नी से मिला गिफ्ट
2. भाई-बहन से मिले तोहफे
3. मां-बाप के भाई या बहन से मिले तोहफे
4. विरासत या वसीयत में मिली प्रॉपर्टी
5. सेक्शन 10 (23C) में मेंशन किसी फंड/फाउंडेशन/यूनिवर्सिटी या अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से मिला गिफ्ट
6. सेक्शन 12A या 12AA के तहत रजिस्टर किसी भी चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट से मिला गिफ्ट.
NRE सेविंग/ FD अकाउंट का ब्याज
NRI व्यक्ति को नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल खाते पर मिलने वाला ब्याज भारत में टैक्स फ्री है. NRE FD और बचत खाता दोनों तरह के खातों पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में नहीं आता है.
02:11 PM IST