इंश्योरेंस कंपनी से कैशलेस क्लेम हो गया रिजेक्ट? इमरजेंसी में फाइल करें Reimbursement Claim- जानें खास बातें
मेडिकल इमरजेंसी के दौरान फाइंनेंशियल सपोर्ट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है. इसके लिए आपको कैशलेस या रीइंबर्समेंट क्लेम करना जरुरी है.
हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का सबसे बड़ा कारण हेल्थ इमरजेंसी के दौरान फाइंनेंशियल हेल्प लेना है. इसके लिए आपको या तो अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ कैशलेस या रीइंबर्समेंट क्लेम करना होता है. कैशलेस क्लेम सिर्फ आपके इंश्योरर के नेटवर्क हॅास्पिटल में ही पॅासिबल हैं. इसलिए आप जब दूसरे हॅास्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए रीइंबर्समेंट क्लेम करना होता है. अगर आप की इंश्योरेंस कंपनी ने कैशलेस क्लेम रिजेक्ट कर दिया है तो आप Reimbursement Claim फाइल कर सकते हैं. मेडिकल इमरजेंसी के समय अपनी इंश्योरेंस कंपनी से फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए क्लेम करना पहला कदम है. अगर आप कैशलेस क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो Reimbursement Claim आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है. Reimbursement Claim करने में शामिल स्टेप को ध्यान से पढ़ना जरुरी है. ताकि आप से कोई गलती न हो. इसके अलावा, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत Reimbursement Claim करते समय इससे जुड़ी बातों को ध्यान रखें.
क्या हैं इसे क्लेम फाइल करनें की प्रोसेस
इंश्योरेंस कंपनी को दें जानकारी
आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए को मेडिकल इमरजेंसी या प्लान्ड हॅास्पिटलाइजेशन के बारे में इंफॅार्म करें. अगर आप ट्रीटमेंट के लिए हॅास्पिटल में एडमिट होने का प्लान कर रहे हैं. तो आपको एडमिट होने से कम से कम 48 घंटे पहले अपने इंश्योरर या टीपीए को इंफॅार्म करना होगा. वहीं अगर आपको किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो 24 घंटे के भीतर अपने इंश्योरर या टीपीए को इंफॅार्म करें.
ट्रीटमेंट लें
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एक बार जब आप अपने इंश्योरर को इंफॅार्म कर देते हैं, तो हॅास्पिटल में इलाज करवाएं और पूरी तरह से ठीक होने पर ध्यान दें. हॅास्पिटल से डिस्चार्ज होने के समय हॅास्पिटल के बिल का पूरा पेमेंट करें.
डॅाक्यूमेंट कलेक्ट करें और फॅार्म भरें
हॅस्पिटल से डिस्चार्ज होने के समय हॅास्पिटल के बिल और डिस्चार्ज समरी सहित अपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड सभी मेडिकल डॅाक्यूमेंट हासिल करे. डिस्चार्ज होने के बाद अपनी इंश्योरेंस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म को भरें. इस फॅार्म को कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.
इंश्योरेंस कंपनी को सभी डॅाक्यूमेंट सब्मिट करें
आपको 15-30 दिन के भीतर अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास सभी जरुरी डॅाक्यूमेंट जमा कराने चाहिए. इसके लिए आप अपने पॉलिसी डॅाक्यूमेंट की जांच कर सकते हैं या अपने इंश्योरर से कॅान्टेक्ट कर सकते हैं.
क्लेम रिक्वेस्ट का वैरिफिकेशन और पेमेंट
इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी सभी डॅाक्यूमेंट का वैरिफिकेशन करेगी और आपकी हेल्थ इंश्योरेस पॉलिसी के तहत उपलब्ध कवरेज के साथ क्रॉस-चेक करेगी. एक बार वैरिफिकेशन हो जाने के बाद 30 दिनों के भीतर आपका क्लेम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया जाता है. आपके क्लेम के एक्सेप्ट होने के बाद आपको पेमेंट कर दिया जाता है.
ये डॅाक्यूमेंट हैं जरुरी
Reimbursement Claim करने के लिए अच्छी तरह से फॅार्म को फिल करें इसके साथ ही हेल्थ कार्ड/बीमा पॉलिसी की फोटो कॅापी, ओरिजनल टेस्ट रिपोर्ट जैसे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, एक्स-रे, सीटी स्कैन आदि, डॉक्टर के कंसल्टेशन पेपर और प्रिसक्रिप्शन का फोटो कॅापी, ओरिजनल हॅास्पिटल डिस्चार्ज समरी, ओरिजनल हॅास्पिटल बिल, ओरिजनल मेडिसिन बिल, ओरिजनल बिल पेमेंट रसीद, ओरिजनल इंप्लांट स्टीकर, एफआईआर या मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी), केवाईसी डॅाक्यूमेंट की कॅापी और एनईएफटी डिटेल की जरुरत होती है.
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08:35 AM IST