Income Tax Return अभी तक नहीं किया है फाइल तो ऐसे करें, चूक गए तो समझिए क्या हो सकता है नुकसान
Income Tax Return: आयकर रिटर्न फाइल करने करने की आज आखिरी डेट है. जान लीजिए आयकर रिटर्न फाइल करने का आसान तरीका. अगर नहीं किया फाइल तो हो जाएगा नुकसान.
Income Tax Return: वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने का आज आखिरी डेट है. आखिरी डेट करीब आते ही ITR फाइल करने की रफ्तार तेज हो गई है. अभी तक करीब 5.5 करोड़ लोगों ने अपना आयकर रिटर्न फाइल कर दिया है.
आयकर विभाग ने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि शुक्रवार सुबह 11:30 बजे तक करीब 5.5 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना आयकर रिटर्न फाइल कर दिया है. पिछले 1 घंटे में 2.15 लाख लोगों ने अपना रिटर्न फाइल किया है. आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट आज यानि 31 दिसंबर, 2021 है.
More than 5.5 crore #ITRs for AY 2021-22 filed till 11:30 am today! This includes 2.15 lakh #ITRs filed in the last one hour.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 31, 2021
Hope you have filed yours too!
If not, please file by today.
Please visit https://t.co/GYvO3n9wMf#FileNow #ITR pic.twitter.com/WINwfsNNYe
इनकम टैक्स ई-पोर्टल के जरिए आईटीआर दाखिल करने का स्टेप्स
- सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/ लिंक का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स ई-पोर्टल पर जाएं.
- होम पेज पर यहां लॉगिन करें ऑप्शन को सलेक्ट करें.
- ऑप्शन में 'अपना यूजर आईडी दर्ज करें', फिर पैन नंबर भरें और जारी रखें पर क्लिक करें.
- आपको प्राप्त हुए सिक्योर एक्सेस मैसेज को कंफर्म करना होगा. इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करें.
- फिर चुनें कि आप 6 डिजिट का ओटीपी टेक्स्ट मैसेज या वॉयस कॉल के जरिए प्राप्त करना चाहते हैं. ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एंटर पर क्लिक करें.
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और फिर लॉगिन पर क्लिक करें.
- सही वेरिफिकेशन के बाद आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग डैशबोर्ड दिखाई देगा.
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ये कागजात रखें तैयार
- फॉर्म 16
- बैंक स्टेटमेंट
- बैंक का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
- हाउस लोन इंटरेस्ट स्टेटमेंट यदि हो
- किराये की रसीदें और हाउस प्रॉपर्टी टैक्स यदि हो
- ब्रोकर द्वारा जारी किया गया Capital gains स्टेटमेंट यदि कोई हो
- 26AS और वार्षिक सूचना विवरण (AIS)
इनकम टैक्स हेल्पलाइन
किसी भी मदद के लिए टैक्सपेयर्स 1800 103 0025 और 1800 419 0025 पर संपर्क कर सकते हैं.
नहीं भरी आईटीआर तो होगा नुकसान
अगर आप समय से अपनी आईटीआर (ITR) नहीं भरेंगे तो विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा. अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो लेट फीस 1000 रुपए है और अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है लेट फीस 10 हजार रुपए है.
IT डिपार्टमेंट की टैक्सपेयर्स से अपील
Income Tax विभाग ने ट्ववीट कर टैक्सपेयर्स को जल्दी आईटीआर भरने की अपील की है. विभाग ने ट्वीट कर कहा कि टैक्सपेयर्स! असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए. अब और इंतजार मत कीजिए, तुरंत फाइल करें.
01:40 PM IST