Exclusive: एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) के बदले नई फिक्स्ड पेंशन स्कीम लाने की तैयारी में EPFO, मिलेगा ये ऑप्शन
Employee Pension Scheme: मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपए जमा होंगे.
Employee Pension Scheme: पेंशन स्कीम-1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन (minimum pension) को बढ़ाने की लगातार मांग हो रही है. लेकिन, इसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है. मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. इस बीच खबर है कि EPFO लोगों को बेहतर फिक्स्ड पेंशन (Fixed pension) के मकसद से नई पेंशन स्कीम (New pension scheme) की योजना बना रहा है. नई स्कीम के अंतर्गत फिक्स्ड पेंशन राशि चुनने का विकल्प मिलेगा. इसमें सेल्फ एम्लॉयड और प्राइवेट कर्मचारी भी रजिस्टर हो पाएंगे. पेंशन की राशि सैलरी और बची हुई लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पर भी तय होगी.
ज्यादा पेंशन का फायदा देने के लिए मिलेगा विकल्प
सूत्रों की मानें तो EPFO नई फिक्स्ड पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रहा है. फिक्स्ड पेंशन की राशी दिए गए अंशदान से तय होगी. आपको जितनी पेंशन चाहिए उसके मुताबिक ही अंशदान करना होगा. दरअसल, EPFO एम्प्लॉई पेंशन स्कीम-1995 के विकल्प की तैयारी में है. EPS में मौजूदा राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री है. लेकिन, उसमें मिनिमम पेंशन काफी कम है. महीने के आधार पर सिर्फ 1250 रुपए तक की लिमिट है. ऐसे में ज्यादा पेंशन की सुविधा के लिए नौकरीपेशा को विकल्प देने की तैयारी है.
EPS में अभी क्या है नियम?
एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) में जब कोई कर्मचारी सदस्य बनता है तो वह EPS का भी सदस्य बन जाता है. कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन PF में जाता है. कर्मचारी के अलावा इतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर के खाते में भी जाता है. लेकिन, एम्प्लॉयर कें कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा EPS यानि एम्प्लॉई पेंशन स्कीम में जमा होता है. EPS में बेसिक सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूशन होता है. हालांकि, पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए है. ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपए ही जमा सकता है.
TRENDING NOW
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
उदहारण से समझें
मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपए जमा होंगे. अगर बेसिक सैलरी 10 हजार रुपए है तो योगदान 833 रुपए ही होगा. कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन की कैल्कुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15 हजार रुपए ही मानी जाती है. ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी EPS रूल के तहत सिर्फ 7,500 रुपए मैक्सिमम पेंशन मिलती है.
कैसे होती है पेंशन की कैलकुलेशन?
EPS कैलकुलेशन का फॉर्मूला= मंथली पेंशन=(पेंशन योग्य सैलरी x EPS खाते में जितने साल कंट्रीब्यूशन रहा)/70.
अगर किसी की मंथली सैलरी (आखिरी 5 साल की सैलरी का औसत) 15 हजार रुपए है और नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसे सिर्फ हर महीने 6,828 रुपए की ही पेंशन मिलेगी.
लिमिट हटी तो कितनी मिलेगी पेंशन?
अगर 15 हजार की लिमिट हट जाती है और आपकी सैलरी 30 हजार है तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी वो ये होगी. (30,000 X 30)/70 = 12,857
02:30 PM IST