PM फसल बीमा योजना का फायदा लेना है तो इस तारीख तक निपटा दें रजिस्ट्रेशन
अगर आपने अब तक PM फसल बीमा योजना (PM FBY) में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द इस काम को पूरा कर लें. क्योंकि इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई है.
इससे खरीफ 2020 फसल पर संभावित आपदा से सुरक्षा मिलेगी. (Reuters)
इससे खरीफ 2020 फसल पर संभावित आपदा से सुरक्षा मिलेगी. (Reuters)
अगर आपने अब तक PM फसल बीमा योजना (PM FBY) में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द इस काम को पूरा कर लें. क्योंकि इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मानें तो किसान पंजीकरण कराने के लिए जल्द आगे आएं. इससे उन्हें खरीफ 2020 फसल पर संभावित आपदा से सुरक्षा मिलेगी.
खरीफ-2020 सत्र के लिए PM FBY के तहत किसानों का रजिस्ट्रेशन देश भर में चल रहा है. कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खरीफ 2020 सत्र के लिये अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2020 हो सकती है. केंद्र ने सभी किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन मुफ्त कर रखा है. उन्हें अब केवल प्रीमियम रकम का भुगतान करना है.
बता दें कि सरकार ने 2016 में इस योजना को शुरू किया था. उसके बाद से किसानों ने 13,000 करोड़ रुपये का प्रीमियम चुकाया था, जबकि उन्हें 64,000 करोड़ रुपये के दावों का पेमेंट मिला.
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ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन
कोई भी किसान जो PM FBY के तहत रजिस्टर्ड होना चाहता है, उसे अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), ग्राम स्तर के उद्यमियों (VLY), कृषि विभाग के दफ्तर या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करना होगा. किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) या फसल बीमा ऐप से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
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ये पेपर लगेंगे
किसानों को रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए आधार (Aadhaar) संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड/किरायेदारी समझौते और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (Self decaration letter) पास देना होगा. इसके बाद किसानों को उनके मोबाइल नंबरों पर SMS से उनके आवेदन की स्थिति बताई जाएगी.
छोड़ सकते हैं योजना
केंद्र ने खरीफ-2020 सत्र के बाद से सभी किसानों के लिए योजना को स्वैच्छिक बना दिया है. इससे पहले, सभी किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य थी. अब, बकाया कर्ज वाले किसान रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले अपनी बैंक शाखा को घोषणा पत्र देकर योजना से बाहर हो सकते हैं.
2 प्रतिशत प्रीमियम
इस योजना के तहत, किसान खरीफ सत्र 2020 में अपनी फसलों (अनाज और तिलहन) के लिए बीमित रकम के 2 प्रतिशत और वाणिज्यिक (Commercial)-बागवानी फसलों के लिए बीमित रकम के 5 प्रतिशत की न्यूनतम प्रीमियम दर पर बीमा ले सकते हैं. बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य देंगे.
10:18 AM IST