अगर एक मोबाइल नंबर का बिल बकाया तो दूसरे नंबर को बंद नहीं कर सकती कंपनी
टेलीग्राफ कानून 1985 और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 के तहत उपभोक्ता अदालत को मामले की सुनवाई का है अधिकार
एक ताजा फैसले में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी उपभोक्ता के पास एक से अधिक मोबाइल नंबर एक ही कंपनी का है और एक नंबर के साथ किसी तरह का विवाद है तो कंपनी उस उपभोक्ता के दूसरे नंबर को बंद नहीं कर सकती. इस कंपनी को उपभोक्ता के दूसरे नंबर को चालू करने के आदेश दिए गए हैं.
यह मामला सितंबर 2017 का है. दरअसल, एक पुलिस इंस्पेक्टर संजय गोस्वामी 10 साल से एयरटेल कंपनी के दो मोबइल नंबर का इस्तेमाल करते आ रहे थे. लेकिन नेटवर्क संबंधी समस्या को लेकर उन्होंने सितंबर 2017 में अपना नंबर दूसरी कंपनी में पोर्ट करा लिया. कंपनी का दावा था कि उपभोक्ता के पास 890 रुपये का बकाया है, जबकि उपभोक्ता यानी पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि यह बिल उस अवधि का है जब उस मोबाइल नंबर पर एयरटेल की सर्विस बंद हो चुकी थी.
कंपनी ने इस विवाद के चक्कर में उपभोक्ता के दूसरे मोबाइल नंबर को भी अक्टूबर 2017 में बंद कर दिया. यहां बता दें कि उपभोक्ता द्वारा बिल का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा था.
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हिन्दुस्तान अखबार की खबर के मुताबिक, कंपनी ने उपभोक्ता अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि इस मामले में सुनवाई दूरसंचार नियामक TRAI ही कर सकती है. इस पर उपभोक्ता अदालत ने टेलीग्राफ कानून 1985 और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामले में अदालत को विवाद निपटाने का पूरा अधिकार है.
03:36 PM IST