Driving Licence Alert : DL अगर हो गया है एक्सपायर तो इस तारीख तक करा सकते हैं अपडेट
Driving Licence Renewal: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कार का फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) या फिर परमिट (Permit) एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.
अब 30 जून 2021 तक वैध माने जाएंगे. (reuters)
अब 30 जून 2021 तक वैध माने जाएंगे. (reuters)
Driving Licence Renewal: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कार का फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) या फिर परमिट (Permit) एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब ये 30 जून 2021 तक वैध (Valid) रहेंगी. सड़क और परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया है.
30 जून तक वैध रहेंगे DL, RC
सरकार के आदेश के मुताबिक देश में एक बार फिर तेजी से फैलते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. आदेश में कहा गया है कि इन सभी सर्टिफिकेट्स का कोरोना महामारी या लॉकडाउन की वजह से एक्सटेंशन नहीं हो सका और जो 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे अब 30 जून 2021 तक वैध माने जाएंगे.
सभी राज्यों को आदेश जारी
सरकार ने अथॉरिटीज को निर्देश दिया है कि इन डॉक्यूमेंट्स को वैध माना जाए, जिससे ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सेवाओं में कोई दिक्कत न आए. सड़क और परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आदेश का पालन करने के लिए कहा है जिससे नागरिकों, ट्रांसपोर्टर्स और तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस मुश्किल दौर में भी सेवाएं दे रही हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत पेश न आए.
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कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए फैसला
बता दें कि मार्च 2020 में जब देश भर में Lockdown का ऐलान किया गया था, तब जरूरी सामानों और सेवाओं की आपूर्ति के लिए सड़क और परिवहन मंत्रालय ने कई बार 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 को एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें मंत्रालय ने गाड़ियों के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी को, जो कि 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो चुके हैं उन्हें 31 मार्च 2021 तक वैध मानने का आदेश अथॉरिटीज को दिया था, ताकि जरूरी सेवाओं की आपूर्ति में किसी तरह की कोई रुकावट न आए. अब देश में एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर चल पड़ी है, रोजाना बढ़ते मामलों को देखते हुए, मंत्रालय ने इन डॉक्यूमेंट्स की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है.
वीडियो ट्यूटोरियल (Video Tutorial) देखना होगा
इसके अलावा अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए महीने भर पहले से ही तैयारी करनी होगी. जो लोग अब नया ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाना चाहते है, उन्हें एक महीना पहले वीडियो ट्यूटोरियल (Video Tutorial) देखना होगा और सुरक्षित ड्राइविंग के पहलुओं को गहनता से समझना होगा, इसके बाद ही वह ड्राइविंग टेस्ट में बैठ सकेंगे.
नए ड्राइविंग लाइसेंस के जरूरी हैं ये Video Tutorials
Zee News की खबर के मुताबिक, नया DL बनवाने जा रहे लोगों को Video Tutorials में उन परिवारों के सदस्यों के इंटरव्यू भी दिखाए जाएंगे, जिन्हें असुरक्षित ड्राइविंग का शिकार होना पड़ा, ताकि लोग सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग का महत्व समझ सकें.
मौजूदा लाइसेंसधारकों के लिए भी कोर्स
मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर के लिए भी सख्ती बढ़ेगी. अगर ऐसे लोग किसी भी तरह के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो उन्हें एक ड्राइवर सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स (Driver Safety Certificate Course) करना होगा. इन ड्राइवर्स को रीफ्रेशर कोर्स 3 महीने में पूरा करना होगा. इसके लिए इन ड्राइवर्स के ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को उनके आधार से लिंक कर दिया जाएगा, ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके कि उन्होंने कोर्स पूरा किया है या नहीं.
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06:42 PM IST