सरकार ने छोटे कारोबारियों को दी बड़ी राहत, पोस्ट ऑफिस के जरिए आसानी से एक्सपोर्ट कर सकेंगे अपना प्रोडक्ट

India Post: MSMEs को ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने डाक के जरिये एक्सपोर्ट के लिये ऑटोमेटेड सिस्टम को नोटिफाई किया है.
सरकार ने छोटे कारोबारियों को दी बड़ी राहत, पोस्ट ऑफिस के जरिए आसानी से एक्सपोर्ट कर सकेंगे अपना प्रोडक्ट

निर्यातकों को अब विदेशी डाकघर जाने की जरूरत नहीं. (File Photo)

India Post: भारत के डाकघरों (Post Office) के विशाल नेटवर्क का उपयोग करने और एमएसएमई (MSMEs) को ई-कॉमर्स (e-Commerce) या अन्य रेगुलर चैनलों का उपयोग करके ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने डाक के जरिये एक्सपोर्ट के लिये ऑटोमेटेड सिस्टम को अधिसूचित किया है. इसके तहत एक्सपोर्टर्स को विदेशी पोस्ट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं होगी और वे नजदीक के डाकघर में एक्सपोर्ट पार्सल जमा कर सकते हैं.

सीबीआईसी (CBIC) ने पोस्टल एक्सपोर्ट (इलेक्ट्रॉनिक डिक्लरेशन एंड प्रोसेसिंग) रेगुलेशंस, 2022 को नोटिफाई कर दिया है. यह पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेटेड करके और नोटिफाइड फॉरेन पोस्ट ऑफिस (FPOs) से पोस्टल नेटवर्क को निर्बाध रूप से जोड़कर कमर्शियल पोस्टल एक्सपोर्ट्स के प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान करेगा.

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MSMEs को एक्सपोर्ट करने में मिलेगी मदद

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा,देशभर में डाकघरों (Post Office) के विशाल नेटवर्क का लाभ उठाने और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (MSMEs) को ई-कॉमर्स या अन्य नियमित चैनलों का उपयोग करके वैश्विक बाजारों में एक्सपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिये सीबीआईसी ने डाक विभाग (डीओपी) के सहयोग से पोस्टल निर्यात के लिये अलग से ‘पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट’ ऑटोमेटेड सिस्टम विकसित की है.

जिन एक्सपोर्टर्स के पास वैध एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कोड (Export-Import Code) होता है, उन्हें ‘पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट’ फॉर्म निर्धारित प्रारूप में भरकर निर्यात की अनुमति होती है.

Post Office जाने की नहीं होगी जरूरत

इस समय एक्सपोर्टर या उसके एजेंट को पोस्ट के माध्यम से एक पार्सल एक्सपोर्ट करने के लिये नोटिफाइड 28 विदेशी डाकघरों में से किसी एक में एक्सपोर्ट घोषणा दर्ज करने और एक्सपोर्ट के लिये अपनी खेप सौंपने की जरूरत होती है.

नई व्यवस्था में एक्सपोर्टर को एफपीओ जाने की जरूरत नहीं होगी. उसे अपने घर/दफ्तर से ही ऑनलाइन ‘पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट’ प्राप्त कर सकेगा और उसे समीप के डाकघर में जमा कर सकेगा. उसके बाद एक्सपोर्टर की तरफ से जमा एक्सपोर्ट पार्सल को डाक विभाग सीमा विभाग की तरफ से मंजूरी के लिये एफपीओ के पास भेजा जाएगा.

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(भाषा इनपुट के साथ)

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