बजट 2022: 350 वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में मिली छूट को लिया वापस, 'मेक इन इंडिया' को मिलेगा बढ़ावा
Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में दिए गए छूट को वापल ले लिया है. सीबीआईसी ने कहा कि कुल मिलाकर 350 सीमा शुल्क छूट वापस लिया जा रहा है.
(Source: PTI)
(Source: PTI)
Budget 2022: घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 2022-23 के बजट में सीमा शुल्क (Custom Duty) छूट वापस ले ली गई है. सरकार के इस फैसले से 'मेक इन इंडिया' को सपोर्ट मिलेगा.
40 से अधिक कस्टम ड्यूटी पर होगा असर
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ट्वीट कर कहा कि कैपिटल गुड्स और प्रोजेक्ट इम्पोर्ट्स पर सीमा शुल्क (Custom Duty) छूट की व्यापक समीक्षा और 40 से अधिक सीमा शुल्क को धीरे-धीरे समाप्त किया जाना है.
Key highlights of Union Budget 2022
— CBIC (@cbic_india) February 2, 2022
➡️ Comprehensive review of Customs Duty exemption on capital goods and project imports undertaken.
➡️ More than 40 customs exemptions to be gradually phased out.#Budget2022#AatmanirbharBharatKaBudget pic.twitter.com/sWIwJSGnnz
TRENDING NOW
सीबीआईसी ने कहा कि कुल मिलाकर 350 सीमा शुल्क छूट वापस लिया जा रहा है.
ये है वित्त मंत्रालय का प्लान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में पेश किए बजट में कई सामानों पर कस्टम ड्यूटी रेट को युक्तिसंगत बनाया गया था. इसमें कैपिटल गुड्स और प्रोजेक्ट इम्पोर्ट पर शुल्क को रियायती दरों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करके 7.5 फीसदी का एक मॉडरेट टैरिफ लागू करने की बात कही गई है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
हालांकि देश के भीतर बनने वाली एडवांस मशीनरी के लिए छूट जारी रहेगी.
इन प्रोडक्ट्स पर होगा असर
इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में वियरेबल डिवाइस, हीयरेबल डिवाइस और इलेक्ट्रानिक स्मार्ट मीटर पर सीमा शुल्क दरों (Custom Duty Rates) को स्टैंड्राइज्ड किया जा रहा है. इसके अलावा मोबाइल फोन चार्जर्स के ट्रांसफार्मर के पुर्जों और मोबाइल कैमरा लेंस पर शुल्क में कमी की गई है.
जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में, कटे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (केपीसीएस) के तहत आयातित सिंपल सावन डायमंड पर शून्य कस्टम ड्यूटी लगेगा. ऑर्टिफिशल पर मूल सीमा शुल्क दर 20 फीसदी या 400 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो, लागू होगी.
06:34 PM IST