NCLAT ने दिया अनिल अग्रवाल की ट्विन स्टार को झटका, Videocon के अधिग्रहण की बोली पर लगाई रोक
Videocon latest news: एनसीएलएटी का यह फैसला दो असंतुष्ट ऋणदाताओं बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा आईएफसीआई लि. की याचिकाओं पर आया है.
ट्विन स्टार की सॉल्यूशन स्कीम के तहत कुल कर्ज पर करीब 90 से 96 प्रतिशत नुकसान उठाना होगा. (PTI)
ट्विन स्टार की सॉल्यूशन स्कीम के तहत कुल कर्ज पर करीब 90 से 96 प्रतिशत नुकसान उठाना होगा. (PTI)
Videocon latest news: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने कर्ज के बोझ से दबी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज (Videocon Industries) के अधिग्रहण के लिए उद्योगपति अनिल अग्रवाल की कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज की 2,962.02 करोड़ रुपये की बोली पर रोक लगा दी है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, एनसीएलएटी के कार्यवाहक चेयरमैन न्यायमूर्ति ए आई एस चीमा की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने इस बारे में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLAT) की मुंबई पीठ द्वारा 9 जून को पारित आदेश पर रोक लगा दी. एनसीएलएटी का यह फैसला दो असंतुष्ट ऋणदाताओं बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा आईएफसीआई लि. की याचिकाओं पर आया है.
प्राइवेसी के संभावित उल्लंघन की संभावना जताई गई थी
खबर के मुताबिक, याचिकाकर्ता कंपनियों ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज (Videocon Industries) की दिवाला प्रक्रिया के समय लिक्विडेशन वैल्यू (परिसमापन मूल्य) की प्राइवेसी के संभावित उल्लंघन की संभावना जताई थी. एनसीएलएटी ने अपने 9 जून के आदेश में कहा था कि वीडियोकॉन समूह की कंपनियों और समाधान योजना का मूल्य आश्चर्यजनक रूप से काफी नजदीक था.
करीब 62,100 करोड़ रुपये का नुकसान होगा
एनसीएलएटी ने इस बात का भी जिक्र किया कि एनसीएलटी ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष दिया था कि ट्विन स्टार की सॉल्यूशन स्कीम के तहत कुल कर्ज पर करीब 90 से 96 प्रतिशत नुकसान उठाना होगा. इस योजना के तहत 65,000 करोड़ रुपये की देनदारी पर 2,900 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रस्ताव है. इस तरह इसमें करीब 62,100 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. ऐसे में वित्तीय ऋणदाताओं को अपने बकाया पर मात्र पांच से दस प्रतिशत राशि ही हासिल होगी.
TRENDING NOW
अगली सुनवाई अब 7 सितंबर को होगी
अपीलीय न्यायाधिकरण ने ऋणदाताओं की समिति (CoC), वीडियोकॉन के सॉल्यूशन प्रोफेशनल और ट्विन स्टार को नोटिस जारी किया है. एनसीएलएटी ने सभी से इस बारे में दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 सितंबर को होगी. इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वकील चैतन्य बी निकते ने कहा कि एनसीएलएटी ने बोली को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगा दी है.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें
10:37 AM IST