फंसे हुए लोन पर RBI सख्त, लिस्टेड बैंक को अपनाना होगा यह फॉर्मूला
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों के लिए डूबे कर्ज (NPA) की सूचना संबंधी नियमों को कड़ा कर दिया है.
Sebi और RBI ने मिलकर किया फैसला. (Dna)
Sebi और RBI ने मिलकर किया फैसला. (Dna)
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों के लिए डूबे कर्ज (NPA) की सूचना संबंधी नियमों को कड़ा कर दिया है.
बाजार नियामक SEBI ने शेयर बाजार में लिस्टेड बैंकों को आदेश दिया है कि यदि उनके डूबे कर्ज के प्रावधान में निश्चित सीमा से अधिक कोई अंतर या बदलाव आता है तो उन्हें केंद्रीय बैंक से जोखिम आकलन रिपोर्ट मिलने के 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा करना होगा.
बाजार नियामक सेबी (Sebi) ने एक सर्कुलर में कहा कि यह फैसला RBI के साथ मंथन में किया गया है. सेबी ने कहा, ‘‘बाजार नियामक ने फैसला किया है कि सूचीबद्ध बैंकों को डूबे कर्ज के लिए प्रावधान में एक निश्चित सीमा से अधिक के अंतर का प्रकाशन जल्द से जल्द करना होगा.
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सेबी के मुताबिक बैंकों को रिजर्व बैंक की अंतिम जोखिम आकलन रिपोर्ट (RAR) मिलने के 24 घंटे के अंदर यह खुलासा करना होगा. बैंक इसका प्रकाशन ईयरली फाइनेंशियल रिपोर्ट में करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते. सेबी ने कहा कि यह नयी व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.
07:47 PM IST