भारतीय पेशेवरों को राहत, अतिरिक्त शुल्क देकर ग्रीन कार्ड पाना होगा आसान, अमेरिका कर रहा इस बिल की तैयारी
US Green Card: अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने का सपना अब पूरा हो सकता है. अमेरिका एक नया बिल लाने की तैयारी कर रहा है.
अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाना हुआ आसान. (Source: Reuters)
अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाना हुआ आसान. (Source: Reuters)
US Green Card: अमेरिका में ग्रीन कार्ड (Green Card) को लेकर एक नया बिल पारित किया जाने वाला है. इस नए बिल के पास होने से भारतीय सहित विभिन्न देशों के लाखों लोगों को पूरक शुल्क (supplemental fee) का भुगतान करके ग्रीन कार्ड हासिल करने में मदद मिल सकती है. भारत समेत तमाम देशों के लाखों लोग अमेरिका में रोजगार-आधारित Green Card का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं. इस नए कानून के पास हो जाने से लोगों को कुछ पूरक शुल्क का भुगतान करके अमेरिका में स्थायी निवास यानि ग्रीन कार्ड मिल सकता है.
भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को होगा फायदा
इस बिल को यदि सुलह समझौता पैकेज (Reconciliation Package) में शामिल किया गया और कानून पारित किया गया, तो उन हजारों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को अमेरिका में स्थायी निवास मिल सकता है, जो काफी समय से Green Card का इंतजार कर रहे हैं.
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क्या है ग्रीन कार्ड?
ग्रीन कार्ड (US Green Card) अमेरिका में अधिकारिक तौर पर स्थायी निवासी कार्ड के रूप में जाना जाता है. किसी प्रवासी नागरिक को ग्रीन कार्ड इश्यू करने का मतलब है कि उसे स्थायी रूप से अमेरिका में रहने का विशेषाधिकार दिया गया है.
प्रतिनिधि सभा न्याय समिति (US House of Representatives Judiciary Committee) द्वारा जारी बयान के अनुसार एक रोजगार-आधारित अप्रवासी आवेदक (employment-based immigrant applicant) पांच हजार अमेरिकी डॉलर के पूरक शुल्क का भुगतान करके अमेरिका में बसने का सपना देख सकते हैं.
क्या हैं नियम
फोर्ब्स पत्रिका की खबर के अनुसार ईबी-5 श्रेणी (प्रवासी निवेशक) के लिए शुल्क 50,000 डॉलर है. ये प्रावधान 2031 में समाप्त हो रहे हैं. एक परिवार-आधारित प्रवासी (family-based immigrant) के लिए, जो एक अमेरिकी नागरिक द्वारा प्रायोजित है और जिसकी 'प्राथमिकता तिथि (priority date) दो वर्ष से अधिक है', ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का शुल्क 2,500 अमेरिकी डॉलर होगा.
बयान के अनुसार यदि आवेदक की प्राथमिकता की तारीख (priority date) दो साल के भीतर नहीं है, लेकिन उन्हें देश में उपस्थित होना आवश्यक है, तो इसके लिए उन्हें पूरक शुल्क 1,500 अमेरिकी डॉलर होगा. यह फीस आवेदक द्वारा भुगतान किए गए किसी भी प्रशासनिक प्रसंस्करण फीस के अतिरिक्त होगा.
कैसे बनेगा कानून
खबर के अनुसार इस विधेयक के कानून बनने से पहले, प्रावधानों को न्यायपालिका समिति, प्रतिनिधि सभा और सीनेट को पारित करना होगा और राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाना होगा.
02:52 PM IST