H-1B visa: अमेरिका सरकार का भारतीयों को तोहफा, अब 60 दिन एक्सट्रा रुकने की दी परमिशन
दुनियाभर में फैले कोरोना वायरस को देखते हुए अमेरिका सरकार ने भारत के H1B-Visa होल्डर्स को USA में 60 दिन एक्सट्रा रुकने की परमिशन दे दी है.
अमेरिका सरकार ने भारत के H1B-Visa होल्डर्स को USA में 60 दिन एक्सट्रा रुकने की परमिशन दे दी है.
अमेरिका सरकार ने भारत के H1B-Visa होल्डर्स को USA में 60 दिन एक्सट्रा रुकने की परमिशन दे दी है.
दुनियाभर में फैले कोरोना वायरस को देखते हुए अमेरिका सरकार ने भारत के H1B-Visa होल्डर्स को USA में 60 दिन एक्सट्रा रुकने की परमिशन दे दी है. अमेरिका सरकार की ओर से यह छूट उन लोगों को दी गई है, जिनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए नोटिस जारी किया था.
USCIS ने किया ऐलान
यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस (United States Citizenship and Immigration Services) ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि 60 दिनों का ग्रेस पीरियड बढ़ाकर एच -1बी वीजा होल्डर्स और ग्रीन कार्ड आवेदकों को रियायत दी गई है.
कोरोना वायरस से लड़ना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है#StayHomeSaveLifes #COVID19 #StayHome @AnilSinghvi_ pic.twitter.com/lyImUmwf5r
— Zee Business (@ZeeBusiness) April 15, 2020
60 दिनों के भीतर Form I-290B भरना जरूरी
इसके साथ ही यूएससीआईएस (USCIS) ने कहा कि यह छूट इसलिए दी गई है कि कोरोना वायरस के संकट के दौरान लोग अपने नोटिस में दी गईं रिक्वेस्ट का जवाब आराम से दे सकें और फॉर्म Form I-290B भर सकें. एच -1बी वीजा होल्डर्स और ग्रीन कार्ड आवेदकों पर कोई भी एक्शन लेने से पहले यूएससीआईएस 60 दिनों के भीतर प्राप्त Form I-290B फॉर्म पर विचार करेगा.
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2 लाख लोग ग्रीन कार्ड लेने की कोशिश में
अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी के कारण व्यवसायों पर पड़ने वाले प्रभाव का असर एच-1बी वीजा होल्डर्स पर पड़ रहा है, जो कि उनके वीजा को खतरे में डाल सकता है. अमेरिका में लगभग दो लाख लोग एच-1बी वीजा पर हैं और ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं.
इससे पहले भी सरकार ने बढ़ाई थी वैलिडिटी
बता दें इससे पहले भी अमेरिकी सरकार ने वहां रहने वाले भारतीयों के वीजा की समय सीमा बढ़ाने की रिक्वेस्ट को स्वीकार किया था. अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने इसके लिए मंजूरी दी थी. बता दें अमेरिका में COVID-19 के प्रकोप के कारण आज भी अधिकांश भारतीय अमेरिका में फंसे हुए हैं.
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क्या है H1b Visa
एच-1 बी वीजा गैर-प्रवासी वीजा है. अमेरिकी कंपनियां इसके तहत दूसरे देशों के टेक्निकल एक्सपर्ट्स को नियुक्त करती हैं. नियुक्ति के बाद सरकार से इन लोगों के लिए एच-1बी वीजा मांगा जाता है. अमेरिका की ज्यादातर आईटी कंपनियां हर साल भारत और चीन जैसे देशों से लाखों कर्मचारियों की नियुक्ति इसी वीजा के जरिए करती हैं. नियम के अनुसार, अगर किसी एच-1बी वीजाधारक की कंपनी ने उसके साथ कांट्रैक्ट खत्म कर लिया है तो वीजा स्टेटस बनाए रखने के लिए उसे 60 दिनों के अंदर नई कंपनी में जॉब सर्च करना होता है.
02:41 PM IST