क्या भारत में बैन होंगे Twitter और Facebook? जानिए क्यों उठ रहा ये सवाल
Facebook and Google News: नियमों का पालन न करने पर सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी मध्यस्थ की स्थिति खोनी पड़ेगी. दूसरे शब्दों में, उन पर कार्रवाई की जा सकती है.
फेसबुक ने स्वैच्छिक सत्यापन, अश्लील सामग्री को हटाने के लिए 24 घंटे की समयसीमा के प्रावधान रखे हैं. (ज़ी बिज़नेस)
फेसबुक ने स्वैच्छिक सत्यापन, अश्लील सामग्री को हटाने के लिए 24 घंटे की समयसीमा के प्रावधान रखे हैं. (ज़ी बिज़नेस)
Facebook and Google News: दुनिया की प्रमुख डिजिटल कंपनियों गूगल (Google) और फेसबुक (Facebook) ने कहा कि वे नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए कदम उठा रही हैं. पीटीआई की खबर के मुताबिक, सोशल मीडिया कंपनियों (Social media companies) के लिए नए आईटी नियम (New IT rules for Social media companies) आज से यानी 26 मई से प्रभाव में आएंगे.
नए नियम की घोषणा 25 फरवरी को की गई थी (New IT rules in India on 25 February)
खबर के मुताबिक, नए नियम की घोषणा 25 फरवरी को की गई थी. इस नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप (Twitter, Facebook, Instagram and WhatsApp) जैसी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी. इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी (Chief Compliance Officer), नोडल अधिकारी (Nodal Officer) और शिकायत अधिकारी (Grievance Officer) की नियुक्ति आदि शामिल हैं.
कंपनियों को तीन महीने का समय (Companies have three months time)
प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नए नियमों के अनुपालन के लिए तीन महीने का समय दिया गया था. इस कैटेगरी में उन प्लेटफॉर्म को रखा जाता है, जिनके रजिस्टर्ड यूजर्स की संख्या 50 लाख से ज्यादा है. नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप इन सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी मध्यस्थ की स्थिति खोनी पड़ेगी. यह स्थिति उन्हें किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी और उनके द्वारा ‘होस्ट’ किए गए डाटा के लिए दायित्वों से छूट और सुरक्षा प्रदान करती है. दूसरे शब्दों में, उन पर कार्रवाई की जा सकती है.
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गूगल के प्रवक्ता का बयान (Google and Facebook spokesperson statement)
गूगल (Google) के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से अवैध सामग्री से निपटने और ऑपरेशन वाले जगहों पर स्थानीय नियमों का अनुपालन करने के लिए कदम उठाए हैं. इसके तहत प्रोडक्ट में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ संसाधनों और कर्मियों में लगातार निवेश किए गए हैं. फेसबुक (Facebook) के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए काम कर रही है और इसका उद्देश्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है. सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने कहा कि वह कुछ मुद्दों पर स्पष्टता को लेकर सरकार के लगातार संपर्क में है. फेसबुक के पास फोटो साझा करने का मंच इंस्टाग्राम भी है.
नए नियम में इन बातों पर रखना है ध्यान (Important things in new rule)
हालांकि, फेसबुक और गूगल (Google and Facebook) दोनों ने अभी तक अनुपालन के नए स्तर को पूरा करने के बारे में चीजें स्पष्ट नहीं की. हालांकि, मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, फेसबुक ने स्वैच्छिक सत्यापन, अश्लील सामग्री को हटाने के लिए 24 घंटे की समयसीमा और समयबद्ध शिकायत निपटान सिस्टम स्थापित करने के प्रावधान रखे हैं. ट्विटर ने अनुपालन की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी.
सरकार के नए नियम को मानने की समय सीमा खत्म होने के बाद क्या होगा? SOCIAL MEDIA के सामने क्या विकल्प है
(1) इस मियाद को फिर से आगे बढ़ाने की आग्रह कर सकती है सोशल मीडिया PLATFORMS (कोरोना का हवाला दे सकती है कंपनिया)
(2) इन नए नियमों का अक्षरसः पालन करने का लिखित रूप से आश्वासन दे सकती है कंपनिया
सरकार के समाने विकल्प - (1) कंपनिया अगर आग्रह करती हैं तो सरकार समय सीमा आगे बढ़ा सकती है
(2) सरकार कार्रवाई कर सकती है— 'सरकार IT ACT के तहत इन SOCIAL MEDIA PLATFORMS को INTERNEDIARY का जो दर्जा है उसे वापस ले सकती है
जिसके तहत LIBILITY से IMMUNITY मिली हुई है यानी CONTEMPT को लेकर कोई कोर्ट में जाता है तो अभी तक इस छूट के अनुसार सोशल मीडिया PLATFORM को PARTY नहीं बनाया जाता था.
लेकिन इस IMMUNITY को वापस लेने के बाद कोई भी कोर्ट में जाने केबाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पार्टी बना सकता है.
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11:10 AM IST