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UP RERA: उत्तर प्रदेश रेरा में शिकायत दर्ज करना आसान होगा. अब शिकायत फाइल होने पर रेरा द्वारा पहले शिकायतों की स्क्रूटिनी की जायेगी, कमियों का निराकरण करवाया जायेगा. इसके अलावा उपभोक्ता को बार-बार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी. गौरतलब है कि यूपी रेरा ने द्वारा 02 दिसम्बर, 2023 को शिकायतों की फाइलिंग, स्क्रूटिनी, तिथियों के निर्धारण तथा कन्सिलिएशन के सम्बन्ध में संशोधित एस.ओ.पी. जारी की थी.
उत्तर प्रदेश रेरा ने अपने आदेश में कहा, 'उपभोकताओं तथा प्रोमोटर्स द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए ई- कोर्टस की व्यवस्था है.अब शिकायत फाइल होने पर रेरा द्वारा पहले शिकायतों की स्क्रूटिनी की जायेगी और कमियों का निराकरण करवाया जायेगा.इसके अलावा शिकायतों की स्क्रूटिनी की व्यवस्था से उपभोक्ताओंको बिना किसी प्रोफेशनल की सहायता के भी शिकायत फाइल करने में सहायता मिलेगी.
यूपी रेरा ने कहा सभी साक्ष्य पूर्ण होने व कमियों का निराकरण हो जाने के बाद उपभोक्ता को बार-बार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी. इससे रेरा की पीठों को भी मामले का शीघ्र निर्णय करने में सहायता मिलेगी और उपभोक्ताओं को शीघ्र न्याय सुलभ हो सकेगा. रेरा ऑफिस द्वारा शिकायतों की स्क्रूटिनी करके उनके द्वारा उठायी गयी आपत्तियां शिकायतकर्ता को 7 दिन के अन्दर भेज दी जायेंगी और शिकायतकर्ता को 15 दिन के अन्दर आपत्तियां निस्तारित करनी होंगी.
रेरा ने आदेश में आगे कहा, शिकायतकर्ता द्वारा इन आपत्तियों का समाधान 7 दिन में नहीं किया जाता है, तो एक रिमाइंडर भेजा जायेगा और अगले 7 दिन में आपत्तियों के समाधान की अपेक्षा की जायेगी. शिकायतकर्ता द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर देने पर रेरा की विधिक शाखा द्वारा 'फिट फार हियरिंग' की रिपोर्ट लगाकर रेरा की पीठ के समक्ष सुनवाई हेतु भेज दिया जाएगा. अगर शिकायतकर्ता द्वारा इस अवधि में भी आपत्तियों का समाधान नहीं किया जाता है तो कार्यालय द्वारा शिकायत में कमियों से सम्बन्धित रिपोर्ट लगाकर सम्बन्धित पीठ को सुनवाई के लिए भेजा जायेगा.