बालासोर ट्रेन हादसे में सिर्फ 30 फीसदी लोगों ने चुना था ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन, 400 से भी कम क्लेम आया सामने
Balasore Train Accident: ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में 30 फीसदी लोगों ने ही रेलवे के ट्रैवल इंश्योरेंस ऑप्शन को चुना था. जिसमें से अभी तक 366 क्लेम सामने आए हैं.
(Source: Reuters)
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Balasore Train Accident: ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भयानक रेल हादसे ने पूरे देश को हिला दिया था. बालासोर के बहनागा रेलवे स्टेशन पर तीन ट्रेनों के बीच हुए इस टक्कर में करीब 294 लोगों ने अपनी जान गंवा दी. इस हादसे में करीब 1200 से अधिक लोग घायल भी हो गए थे. रेलवे, केंद्र सरकार, ओडिशा राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने घायलों और मृतकों को अपने-अपने स्तर पर मुआवजे का ऐलान भी किया था. रेलवे ऐसी किसी भी आपात स्थिति में पैसेंजर को 10 लाख रुपये तक का बीमा देती है, जिसके लिए रेलवे मात्र 35 पैसे लेती है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बालासोर ट्रेन हादसे के पीड़ित पैसेंजर्स में से केवल 30 फीसदी पैसेंजर्स ने इस इंश्योरेंस ऑप्शन को चुना था.
IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करते समय आपको अपनी जर्नी पर इंश्योरेंस लेने का ऑप्शन मिलता है. इसमें सिर्फ 35 पैसे के प्रीमियम पर आप 10 लाख रुपये तक इंश्योरेंस ले सकते हैं. जिसके बाद किसी भी ट्रेन हादसे में घायल या मृत्यु होने पर इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है. हालांकि, ये इंश्योरेंस क्लेम लेना अनिवार्य नहीं है.
30 फीसदी लोगों ने चुना बीमा ऑप्शन
बालासोर ट्रेन हादसे में रिजर्व कैटेगरी में ट्रैवल कर रहे सिर्फ 30 फीसदी लोगों ने ट्रैवल इंश्योरेंस के ऑप्शन को चुना था. बालासोर ट्रेन हादसे में कुल 2,296 लोगों ने रिजर्व टिकट लिया था. जिसमें से 680 लोगों ने अपने टिकट पर इंश्योरेंस के विकल्प को चुना था. कोरामंडल एक्सप्रेस से 346 पैसेंजर और हावड़ा एक्सप्रेस के 334 पैसेंजर्स ने ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन चुना था.
बालासोर ट्रेन हादसे में आए 366 क्लेम
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लोगों में ट्रेन हादसे के बाद मिलने वाले इंश्योरेंस क्लेम को लेकर जागरूकता नहीं है. बालासोर ट्रेन हादसे के बाद भी काफी कम क्लेम आए हैं. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने 351 बीमा के लिए क्लेम मिले हैं और एसबीआई इंश्योरेंस के पास 15 क्लेम सामने आए हैं.
कितना मिलता है मुआवजा
रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस सुविधा के तहत अगर रेल एक्सीडेंट में किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है या वो स्थायी रूप से विकलांग होता है तो 10 लाख रुपए तक की बीमा राशि दी जाती है. अगर यात्री आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 7.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाते हैं. वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है और मामूली रूप से घायल होने पर यात्रियों को रेलवे की ओर से 10 हजार रुपए तक मिलते हैं.
कैसे कर सकते हैं क्लेम
ट्रेन एक्सीडेंट के 4 महीने के भीतर बीमा का दावा किया जा सकता है. आईआरसीटीसी की तरफ से मिलने वाली इस सुविधा के लिए आपने जिस बीमा कंपनी से भी इंश्योरेंस खरीदा है, उस इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाकर बीमा के लिए क्लेम फाइल कर सकते हैं. ध्यान रहे कि इंश्योरेंस खरीदते समय नॉमिनी का नाम जरूर भरें, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में उसे क्लेम करने में कोई समस्या न आए.
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10:17 PM IST