Sukanya Samriddhi Yojana में सरकार ने दी बड़ी छूट, 31 जुलाई तक उठा लें फायदा
new guidelines on sukanya samriddhi yojana: देशभर में फैल रही कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में अकाउंट खोलने वालों को बड़ी राहत दी है.
new guidelines on sukanya samriddhi yojana: देशभर में फैल रही कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में अकाउंट खोलने वालों को बड़ी राहत दी है. सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 25 मार्च से 30 जून 2020 के बीच जो भी बेटियां 10 साल की उम्र पूरी कर रही हैं. वह अपना खाता खुलवा सकती हैं. लॉकडाउन की वजह से इस योजना में जो भी मां-बाप अपनी बेटियों का खाता नहीं खुलवा पाए थे, वो अब 31 जुलाई तक आसानी से खुलवा सकते हैं.
31 जुलाई तक मिलेगा लाभ
पहले के नियमों के मुताबिक, जन्म से 10 साल की उम्र पूरी करने वाली बेटियों का ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने की परमिशन थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में माता-पिता अपनी बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता नहीं खुलवा पाए थे. ऐसे माता-पिता को राहत देने के लिए सरकार ने उम्र सीमा में छूट दी है. इस संबंध में पोस्टल डिपार्टमेंट ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. हालांकि, इस छूट का लाभ 31 जुलाई 2020 से पहले खाता खुलवाने पर ही मिलेगा.
मिल रहा है इतना ब्याज
मौजूदा समय में सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है. सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम को छोड़ दिया जाए तो इसमें सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है. बता दें इस योजना में खाता खुलवाते समय जो ब्याज दर रहती हैं. उसी दर से आपके पूरे निवेश पर ब्याज मिलता है.
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इतना कर सकते हैं निवेश
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.50 लाख रुपए जमा किया जा सकता है. एक अभिभावक अधिक से अधिक 2 बेटियों के नाम से अकाउंट खुलवा सकता है.
कितने साल तक कर सकते हैं निवेश
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत माता-पिता को सिर्फ 14 साल तक निवेश करना होता है. जबकि खाते की मेच्योरिटी समय-सीमा 21 साल है. 14 साल के बाद बचे हुए 7 साल के दौरान 14 साल के क्लोजिंग बैलेंस पर 7.6 फीसदी सालाना के हिसाब से ब्याज मिलेगा. 21 साल बाद मेच्योरिटी पर पूरी रकम मिलेगी.
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टैक्स छूट का फायदा
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पैसा लगाने पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. बता दें सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मई 2020 तक 1.6 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं.
09:24 AM IST