NPS में निवेश का ये फायदा नहीं जानते होंगे आप, एक्स्ट्रा टैक्स छूट पाने का है बेहतरीन जरिया
नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS आपको इनकम टैक्स के मामले में अतिरिक्त 50,000 रुपये का लाभ उठाने का अवसर देता है.
Income Tax में आप बचा सकते हैं एक्ट्रा 50,000 रुपये, ये है पूरा तरीका (फाइल फोटो)
Income Tax में आप बचा सकते हैं एक्ट्रा 50,000 रुपये, ये है पूरा तरीका (फाइल फोटो)
इनकम टैक्स बचाने के लिए हम तमाम विकल्पों का सहारा लेते हैं. इस बढ़ते खर्चे के दौर हम आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये बचाने की सीमा कब पार कर जाते हैं पता ही नहीं चलता. धारा 80सी के तहत आपके तमाम खर्च आते हैं उदाहरण के तौर पर बच्चों की पढ़ाई की फीस (जिसमें साल दर साल इजाफा ही होता है), होम लोन की ईएमआई (मूलधन का हिस्सा), लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आदि. अब इसके तहत बचत के विकल्पों की भी बात कर लेते हैं. इसमें PPF, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), ELSS, पेंशन योजनाओं आदि में किया गया निवेश शामिल होता है. हम ध्यान नहीं देते लेकिन नौकरीपेशा लोगों का एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड भी इसी श्रेणी में आता है. धारा 80सी की सीमा तो ऐसे ही समाप्त हो जाती है. अब सवाल उठता है कि इससे ज्यादा टैक्स कैसे बचाएं. आइए, आज इसी की चर्चा करते हैं.
आयकर अधिनियम की धारा 80CCD (1B) का उठाइए लाभ
नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS आपको इनकम टैक्स के मामले में अतिरिक्त 50,000 रुपये का लाभ उठाने का अवसर देता है. GoodMoneying के सेबी सर्टिफायड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और सर्टिफायड फाइनेंशियल प्लानर मणिकरन सिंघल कहते हैं कि अगर धारा 80सी के तहत किसी करदाता का निवेश पूरा हो चुका हो तो वह NPS में निवेश कर 50,000 रुपये का लाभ इनकम टैक्स में उठा सकता है. उन्होंने बताया कि NPS के टियर 1 खाते में निवेश के अलावा कोई करदाता यदि 1.5 लाख रुपये का निवेश पहले कर चुका है तो वह इसका लाभ उठा सकता है.
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इनकम टैक्स में कैसे मिलेगा 50,000 रुपये का फायदा
सिंघल कहते हैं कि भले ही किसी व्यक्ति ने धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये का निवेश पूरा कर लिया हो लेकिन अगर वह टैक्स में और बचत करना चाहता है तो उसे NPS का टियर 1 अकाउंट खुलवाना होगा. इनकम टैक्स में लाभ पाने के लिए वह अपने इस खाते में अधिकतम 50,000 रुपये का निवेश एक वित्त वर्ष में कर सकता है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय 50,000 रुपये के इस निवेश को 80CCD (1B) के तहत क्लेम करना होगा. इस प्रकार, कोई भी करदाता 1.50 लाख रुपये की जगह 2 लाख रुपये तक के डिडक्शन का लाभ प्राप्त कर सकता है.
07:45 PM IST