PPF खाता खुलवाने के सिर्फ 3 सालों बाद भी मिल सकता है लोन, जानिए कब निकाला जा सकता है पैसा
PPF में निवेश के कई फायदे हैं. यह न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि इसमें टैक्स छूट पर भी फायदा भी मिलता है.
PUBLIC PROVIDENT FUND (PPF) निवेश के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. इसमें निवेश के कई फायदे होते हैं. PPF में निवेश करते समय जोखिम लगभग शून्य है क्योंकि यह सरकार के संरक्षण में है. लेकिन इसके लॉकइन पीरियड की बात की जाए तो यह टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा है.
लॉक इन पीरियड
1. PPF में लॉकइन पीरियड 15 साल का है.
2. खाता खुलवाने के 3 साल बाद लोन मिलने लग जाता है.
3. 6 साल बाद आंशिक निकास किया जा सकता है.
4. पहले 15 साल के निवेश के बाद इसे पांच साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है.
5. अकाउंट एक्सटेंड कराने पर कोई रोक नहीं है.
6. बिना निवेश किए भी खाते को आगे जारी रखा जा सकता है.
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खाता धारक की मृत्यु होने पर
PPF खाता धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी इस खाते को जारी नहीं रख सकते हैं
नॉमिनी को पैसा निकालने के लिए फॉर्म G भरना होता है.
अगर व्यक्ति ने किसी नॉमिनी को सेलेक्ट नहीं किया था तो ऐसे में कानूनी वारिस का इस पर अधिकार बनता है.
अगर रकम की राशि 1 लाख रुपए से कम है तो इसमें किसी तरह के उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है.
खाताधारक की मृत्यु अगर खाता खुलवाने के 5 साल के भीतर हो जाती है तो ऐसी हालत में भी नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा.
नॉमिनी को फॉर्म G भरना होगा, इसके बाद संबंधित ऑफिस में जांच के बाद नॉमिनी के खाते में राशि जमा हो जाती है.
ध्यान रखने वाली बात यह है कि खाताधारक ने जिस महीने तक पैसा जमा किया था उसके पिछले महीने तक ब्याज मिलेगा. लेकिन नॉमिनी PPF खाते में पैसा जमा नहीं कर सकता है.
01:44 PM IST