Post Office Scheme: पति-पत्नी को मंथली होगी 4950 रु गारंटीड इनकम, जानें कितना करना है एकमुश्त निवेश
Post Office Scheme: पति-पत्नी ज्वाइंट अकाउंट में मैक्सिमम लिमिट तक निवेश करते हैं, तो उन्हें हर महीने 4,950 रुपये की गारंटीड इनकम होगी.
(Representational)
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Post Office monthly income scheme (POMIS): पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में पति-पत्नी ज्वाइंट अकाउंट के जरिए हर महीने गारंटीड इनकम हासिल कर सकते हैं. पोस्ट ऑफिस (Post Office) की इस स्कीम में सिर्फ एकमुश्त निवेश करना होता है. MIS स्कीम में ज्वॉइंट अकाउंट खोलने की सुविधा मिलती है. इस स्कीम के तहत सिंगल और ज्वॉइंट (3 व्यक्ति तक) दोनों अकाउंट खोले जा सकते हैं. MIS अकाउंट में सिर्फ एक बार निवेश करना होता है. इसकी मैच्योरिटी 5 साल की होती है. यानी, पांच साल बाद से आपको गारंटीड मंथली इनकम होने लगेगी. अगर पति-पत्नी ज्वाइंट अकाउंट में मैक्सिमम लिमिट तक निवेश करते हैं, तो उन्हें हर महीने 4,950 रुपये की गारंटीड इनकम होगी.
POMIS: कैसे होगी मंथली इनकम
पोस्ट ऑफिस की MIS के मुताबिक, सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम 4.5 लाख रुपये और ज्वॉइंट अकाउंट में 9 लाख रुपये निवेश किया जा सकता है. अभी इस स्कीम में 6.6 फीसदी का सालाना ब्याज मिल रहा है. अगर आप चाहें तो आपका कुल प्रिंसिपल अमाउंट 5 साल की मेच्योरिटी पीरियड के बाद वापस मिल जाएगा. वहीं, इसे आगे 5-5 साल और बढ़ा सकते हैं. हर 5 साल बाद ऑप्शन होगा कि अपना प्रिंसिपल अमाउंट ले सकते हैं या स्कीम आगे बढ़ा सकते हैं.
पोस्ट ऑफिस (Post Office) की इस स्कीम में मंथली इनकम की गारंटी है. मान लीजिए, पति-पत्नी ने ज्वॉइंट अकाउंट खुलवाया है और उसमें 9 लाख रुपये जमा कराए हैं. इस पर 6.6 फीसदी की दर से 59,400 रुपये सालाना ब्याज बनता है. इसे 12 महीनों में बांटें तो आपको हर महीने 4950 रुपये मिलेंगे.
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प्रीमैच्योर करा सकते हैं क्लोज
MIS की मैच्योरिटी 5 साल होती है. हालांकि, इसमें प्रीमैच्योर क्लोज कराया जा सकता है. नियम के मुताबिक, डिपॉजिट की तारीख से एक साल पूरे होने के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं. अगर एक साल से तीन साल के बीच में पैसा निकालते हैं, तो डिपॉजिट अमाउंट का 2% काटकर वापस किया जाएगा. अगर अकाउंट खुलने के 3 साल बाद मैच्योरिटी के पहले कभी भी पैसा निकालते हैं तो आपकी जमा राशि का 1% काटकर वापस किया जाएगा.
पोस्ट ऑफिस की मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम में बच्चे के नाम से भी निवेश कर सकते हैं. अगर बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो उसके नाम पर उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की ओर से अकाउंट खोला जा सकता है. बच्चे की उम्र 10 साल होने पर वह खुद भी अकाउंट के संचालन का अधिकार पा सकता है.
02:01 PM IST