Post Office Monthly Income Scheme: हर महीने कमाई कराने वाली इस धांसू स्कीम पर देना होता है टैक्स, जान लें नियम
पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme) में यूं तो ढेरों टैक्स बेनेफिट मिलते हैं, लेकिन इसपर टैक्स भी लगता है.
Post Office Monthly Income Scheme: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम चल रहा है. ऐसे में आपके बहुत से निवेश हैं, जिनपर टैक्स के अलग-अलग नियम लागू होते हैं. पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी ही जानी-मानी योजना है, जो टैक्स के दायरे में आती है. हालांकि, इसपर आपको कई तरह के छूट भी मिलते हैं. पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme) में यूं तो ढेरों टैक्स बेनेफिट मिलते हैं, लेकिन इसपर टैक्स भी लगता है.
इस छोटी बचत योजना में हर महीने की आय के लिए निवेश की प्लानिंग कर सकते हैं. सिंगल अकाउंट वाले वाले इसमें अधिकतम 9 लाख रुपये तक और जॉइंट अकाउंट से अधिकतम 15 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है. अगर हर महीने एक निश्चित बंधी बंधाई आय चाहिए, तो इस योजना में निवेश कर सकते हैं.
क्या है Post Office Monthly Income Scheme (POMIS)?
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POMIS एक तरीके का टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, जिसपर आपको हर महीने ब्याज मिलता है. आप एक निश्चित अमाउंट इसमें डालकर फिर ब्याज के साथ हर महीने फिक्स्ड इनकम पा सकते हैं. इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल है. अभी आपको इसपर 7.40% की दर से ब्याज मिलता है, ये हर महीने आपके डिपॉजिट पर जुड़ जाता है. इस स्कीम में न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम डिपॉजिट 1,000 रुपये के मल्टीपल्स में किया जा सकता है. सिंगल अकाउंट के जरिए अधिकतम 9 लाख रुपये, जॉइंट अकाउंट के लिए 15 लाख, 10 साल और इससे ऊपर के नाबालिग 3 लाख तक का निवेश कर सकते हैं.
Post Office Monthly Income Scheme पर टैक्स
इस स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर आपको ज्यादा टैक्स बेनेफिट्स मिलते हैं. इसपर कोई वेल्थ टैक्स नहीं लगता है. इस स्कीम पर TDS (tax deducted at source) या टैक्स रिबेट लागू नहीं होती है, न ही ये इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत आती है, जिसमें आपको सीधे डेढ़ लाख का फायदा मिलता है.
इस योजना में आपके डिपॉजिट पर जो ब्याज मिलता है, वो टैक्सेबल होता है, यानी आपको इसपर टैक्स देना होता है. जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपको इससे हुई आय को 'Income from Other Sources' कैटेगरी में दिखाना होता है. आपको इस योजना से मिले ब्याज से हुई कमाई पर अपने टोटल इनकम पर लागू हो रहे इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स भरना होगा. तो अगर आपने इस योजना में निवेश कर रखा है और हर महीने ब्याज से कमाई कर रहे हैं तो इसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना न भूलें.
08:38 AM IST