NPS निवेशकों के लिए बड़ी खबर! पैसा निकालने के बदल गए नियम, अब करना होगा ये काम
NPS Withdrawal Rules: PFRDA ने एनपीएस के तहत पैसे निकालने को अंशधारकों के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ (Penny Drop) वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है. इससे अंशधारकों के पैसे का समय पर ट्रांसफर होगा.
(Image- Freepik)
(Image- Freepik)
NPS Withdrawal Rules: नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के निवेशकों के लिए बड़ी खबर है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) ने एनपीएस (NPS) के तहत पैसे निकालने को अंशधारकों के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ (Penny Drop) वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है. इससे अंशधारकों के पैसे का समय पर ट्रांसफर होगा.
Penny Drop वेरिफिकेशन अनिवार्य
‘पेनी ड्रॉप’ (Penny Drop) प्रोसेस के तहत, रिकॉर्ड रखने वाली केंद्रीय एजेंसियां (CRA) बैंक बचत खाते (Bank Saving Accounts) की एक्टिव स्थिति देखती हैं और बैंक खाता संख्या और ‘प्राण’ (Permanent Retirement Account Number) या दाखिल किए गए दस्तावेजों में दिए गए नाम का मिलान करती हैं.
ये भी पढ़ें- इस क्रेडिट कार्ड से पैसे उधार ले सकते हैं किसान, जानिए कैसे
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
ये प्रावधान एनपीएस (NPS), अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana- APY) और एनपीएस लाइट (NPS Lite) में सभी प्रकार की निकासियों के साथ-साथ ग्राहकों के बैंक अकाउंट डिटेल्स में बदलाव के लिए लागू होंगे.
जानिए क्या है Penny Drop वेरिफिकेशन?
लाभार्थी के बैंक खाते में एक छोटी राशि डालकर और Penny Drop प्रतिक्रिया के आधार पर नाम का मिलान करके ‘टेस्ट ट्रांसजैक्शन’ करके खाते की वैलिडिटी वेरिफाई की जाती है.
ये भी पढ़ें- किसान भी हर महीने पा सकेंगे ₹3000 पेंशन, बस कर लें ये काम
पीएफआरडीए (PFRDA) की एक हालिया अधिसूचना के अनुसार,नाम मिलान, निकास/निकासी आवेदनों को संसाधित करने और ग्राहक के बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए पेनी ड्रॉप वेरिफेशन आवश्यक रूप से सफल होना चाहिए.
03:07 PM IST