इस साल IT रिटर्न भरने में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए क्या है कारण
नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाले फॉर्म 16 (Form 16) में बड़ा बदलाव किया है.
Form 16 में अब नियोक्ता को कर्मचारी की सैलरी व अन्य स्रोतों से आमदनी की पूरी जानकारी देनी होगी. (PTI)
Form 16 में अब नियोक्ता को कर्मचारी की सैलरी व अन्य स्रोतों से आमदनी की पूरी जानकारी देनी होगी. (PTI)
नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाले फॉर्म 16 (Form 16) में बड़ा बदलाव किया है. इसमें अब नियोक्ता को कर्मचारी की सैलरी व अन्य स्रोतों से आमदनी की पूरी जानकारी देनी होगी. फॉर्म 16 में यह बदलाव 12 मई से हुआ है. यह फॉर्म वह दस्तावेज है जो नियोक्ता अपने कर्मचारी को सालाना जारी करता है. इसके दो भाग होते हैं पार्ट A और पार्ट B.
क्या-क्या जानकारी देनी होगी
नए फॉर्म 16 में प्रॉपर्टी किराए से कमाई, दूसरे इम्प्लॉयर से मिले भुगतान, टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश, कटौती, भत्तों और दूसरे स्रोतों से आय का ब्योरा देना होगा.
ITR-1 या ITR-2 भरते हैं सैलरी क्लास
सैलरी क्लास ITR-1 या ITR-2 फॉर्म भरते हैं. इसमें फॉर्म 16 के पार्ट B में सैलरी, कर मुक्त भत्तों, डिडक्शन का दावा आदि की जानकारी होती है. वहीं पार्ट A में कर्मचारी, नियोक्ता का PAN ब्योरा और पता आदि होता है.
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क्या-क्या नई जानकारी जुड़ेगी
फॉर्म 16 के नए फॉर्मेट में पार्ट B को संशोधित किया गया है. इसमें अब सेक्शन 10 के अंतर्गत करमुक्त भत्तों-HRA, LTA आदि की जानकारी देनी होगी.
रिफंड केस की सुनवाई शुरू
इस बीच, आयकर विभाग ने कहा है कि उसने आयकर अपील वाले मामलों और करदाताओं के लंबित रिफंड पर 16 मई से सुनवाई शुरू कर दी है. CBDT ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे पत्र में कहा है कि 16 से 31 मई के दौरान सभी आकलन अधिकारी आयकर अपील से जुड़े मामलों को शीर्ष प्राथमिकता देंगे और भोजनावकाश से पहले का समय आवेदकों, उनके अधिवक्ताओं से मिलने और उनके मामलों को सुनने में लगाएंगे.
05:39 PM IST