ITR में देनी होगी हर तरह की जानकारी, नहीं देने पर रिजेक्‍ट हो सकता है फॉर्म

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट (IT Department) ने फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) 2020-21 के लिए ITR Form जारी कर दिए हैं. पहले इसमें कई बदलाव किए गए थे लेकिन बाद में उन्‍हें वापस ले लिया गया. इस बार ITR Form 4 महीने पहले आए हैं. इसमें कुछ नई जानकारियां मांगी गई हैं. मसलन Passport, Rental Property Income, घर का पता भी देना होगा. फॉर्म जारी अभी हो गए हैं लेकिन इन्‍हें भरना नए कारोबारी साल में ही होगा.

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