National Pension System अकाउंट में नॉमिनेशन न होने पर ऐसे करें डेथ क्लेम, जानिए सबकुछ
नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System ): PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम को और भी आकर्षक बनाने के लिए कुछ नियमों को आसान किया है. साथ ही NPS योजना से जुड़ने की ऐज लिमिट को भी बढ़ाकर 70 साल कर दिया गया है.
नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) एक रिटायरमेंट स्कीम है, जिसका मकसद है लोगों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित इनकम उपलब्ध कराना. NPS एक वॉलेंटरी रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान है. इस स्कीम की मदद से सब्सक्राइबर अपने काम के दौरान भी सेविंग्स कर सकते हैं. अगर PFRDA की मानें तो एग्जिट एंड विद्ड्राल अंडर NPS रेगुलेशंस, 2015 के अनुसार सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाने की कंडीशन में, सब्सक्राइबर की सारी जमा राशि उनके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को दे दी जाएगी. इसके लिए नॉमिनी को एनुटी सर्विस प्रोवाइडर (ASP) और डेथ विद्ड्राल फॉर्म पर एनुटी स्कीम का सिलेक्शन करना होगा.
National Pension System में Nomination न होने पर क्या करें
अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, और उसके पहले सब्सक्राइबर द्वारा कोई नॉमिनी का चुनाव नहीं किया गया था तो ऐसी स्थिति में जमा हुई पेंशन राज्य के रेवेन्यू विभाग द्वारा, कानूनी उत्तराधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर उस सदस्य को भुगतान कर दी जाती है.
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इन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत
दावा करने वाले व्यक्ति या फिर नॉमिनी को डेथ विद्ड्रॉल को भरकर सबमिट करना होगा. इसके लिए सब्सक्राइबर को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि डेट सर्टिफिकेट, kyc डॉक्यूमेंट, बैंक अकाउंट प्रूफ और बाकि सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे.सभी नॉमिनी को विद्ड्रॉल फॉर्म जमा करना जरूरी है. PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम को और भी आकर्षक बनाने के लिए कुछ नियमों को आसान किया है. साथ ही NPS योजना से जुड़ने की ऐज लिमिट को भी बढ़ाकर 70 साल कर दिया गया है. इसके अलावा NPS से जुड़ने और बाहर निकलने के नियमों में आसानी की गई है.
02:15 PM IST