ITR के बाद अब असेसमेंट की बारी, आयकर ने कर दी 'ऑनलाइन' तैयारी
टैक्सपेयर्स ने ITR भर दिया है. और अब बारी है आयकर विभाग (Income Tax) की तरफ से असेसमेंट करने की. असेसमेंट के मोर्चे पर सरकार ने टैक्सपेयर्स (Tax Payers) को बड़ा तोहफा दिया है.
क्या है ये ई-असेसमेंट प्रोसेस और कैसे एक आम टैक्सपेयर को इससे फायदा होगा? (Dna)
क्या है ये ई-असेसमेंट प्रोसेस और कैसे एक आम टैक्सपेयर को इससे फायदा होगा? (Dna)
टैक्सपेयर्स ने ITR भर दिया है. और अब बारी है आयकर विभाग (Income Tax) की तरफ से असेसमेंट करने की. असेसमेंट के मोर्चे पर सरकार ने टैक्सपेयर्स (Tax Payers) को बड़ा तोहफा दिया है. अब टैक्स असेसमेंट ऑनलाइन होगा. आयकर विभाग के ऑफिस के चक्कर काटने का झंझट खत्म हो जाएगा और ना ही आपको किसी टैक्स अधिकारी के सामने खड़ा होना होगा. सरकार ने ई-असेसमेंट के प्रोसेस को अधिसूचित कर दिया है. नई व्यवस्था 8 अक्टूबर से लागू होगी. क्या है ये ई-असेसमेंट प्रोसेस और कैसे एक आम टैक्सपेयर को इससे फायदा होगा? 'जी बिजनेस' के खास कार्यक्रम 'मनी गुरु' में ध्रुव एडवायजर्स LLP के पार्टनर कृष्ण मल्होत्रा ने ई-असेसमेंट की बारीकियां से पर्दा उठाया.
उनके मुताबिक ई-असेसमेंट स्कीम टैक्सपेयर्स के लिए है. स्कीम के तहत असेसमेंट ऑनलाइन होगा. IT विभाग असेसी से 'ई-संवाद' करेगा. असेसी यानि जिसके टैक्स का मूल्यांकन होना है. विभाग टैक्सपेयर को ऑनलाइन नोटिस भेजेगा. टैक्सपेयर को भी ऑनलाइन जवाब देना होगा. टैक्सपेयर को सेंटर या IT विभाग नहीं जाना होगा.
क्या नोटिस सिर्फ ऑनलाइन आएगी?
- टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स को सीधे नोटिस नहीं भेजेगा
- राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर ई-असेसमेंट सेंटर्स बनाए जाएंगे
- सेंटर्स टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्सपेयर के बीच मध्यस्थता करेंगे
- नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर के साथ ही रीजनल सेंटर भी होंगे
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क्या है मौजूदा व्यवस्था?
- IT एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत नोटिस आते हैं
- हर नोटिस का जवाब देना जरूरी होता है
- मौजूदा समय में भी नोटिस का जवाब ऑनलाइन दे सकते हैं
- ई-फाइलिंग वेबसाइट पर नोटिस का जवाब देना होगा
- कुछ मामलों में टैक्स अधिकारी जांच-पड़ताल भी करते हैं
- जांच-पड़ताल के लिए आपको ऑफिस भी बुलाया जा सकता है
- टैक्स अधिकारी आपसे पूछताछ भी कर सकता है
क्यों आई यह स्कीम?
- ई-असेसमेंट स्कीम का मकसद टैक्सपेयर्स को राहत देना है
- अधिकारियों के परेशान करने की शिकायतों पर लगाम लगाना
- असेसमेंट के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें दूर होंगी
- टैक्सपेयर अपने घर बैठे आसानी से जवाब दे पाएगा
- टैक्सपेयर को आयकर विभाग के ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा
- टैक्सपेयर का डर खत्म करने की तरफ कदम उठाया गया है
कैसे काम करेगा प्रोसेस?
- नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर असेसी को नोटिस भेजेगा
- केस असेसमेंट के लिए चुने जाने की वजह बताएगा
- नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा
- रीजनल सेंटर जाने वाले सभी केस अपने आप चुने जाएंगे
- टैक्सपेयर से जानकारी नेशनल सेंटर्स के जरिए ही लेनी होगी
- रीजनल सेंटर पहले ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएंगे, नेशनल सेंटर भेजेंगे
- नेशनल सेंटर ड्राफ्ट की जांच परख करेगा, आगे का प्रोसेस होगा
- रिव्यू यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट या टेक्निकल यूनिट भी होगी.
ई-असेसमेंट स्कीम के फायदे?
- ई-असेसमेंट स्कीम से टैक्सपेयर को कई फायदे होंगे
- टैक्सपेयर को व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं होना पड़ेगा
- टैक्स अधिकारी से आमना-सामना नहीं करना पड़ेगा
- असेसमेंट के लिए टैक्सपेयर को परेशान नहीं कर सकेंगे
- आयकर विभाग आप से सिर्फ ऑनलाइन संवाद साधेगा
- नोटिस या अन्य अपडेट रियल टाइम अलर्ट से मिलेगी
- मामला सीधे अधिकारी को सौंपने का चलन खत्म होगा
टैक्सपेयर पेशी चाहे तो क्या संभव है?
- किसी मामले में टैक्सपेयर व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है
- असेसी को अधिकारी के सामने पेश होने का मौका मिलेगा
- सुनवाई वीडियो लिंक/या दूसरे माध्यम से होगी
- अन्य मामलों में टैक्स अधिकारी की पहचान गोपनीय होगी
- पेशी की मांग पर ही अधिकारी से आमना-सामना होगा
कैसे पकड़ी जाएगी टैक्स चोरी?
- टैक्स चोरी पकड़ने के लिए टेक्नॉलोजी का इस्तेमाल होगा
- डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस की मदद लेंगे
- टैक्स चोरी पकड़ने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होगा
पेनाल्टी कैसे वसूली जाएगी?
- ई-असेसमेंट स्कीम में पेनाल्टी वसूलने की पूरी प्रक्रिया तय है
- असेसी को कई मामलों में नोटिस भेजा जा सकता है
- नोटिस का जवाब नहीं दिया तो लग सकती है पेनाल्टी
- असेसमेंट यूनिट नेशनल सेंटर को पेनाल्टी लगाने का सुझाव भेजेगी
- पेनाल्टी के सुझाव पर नेशनल सेंटर असेसी को नोटिस भेजेगा
- नोटिस में पूछा जाएगा- आप पर पेनाल्टी क्यों न लगाई जाए?
- असेसी का जवाब असेसमेंट यूनिट को भेजा जाएगा
- जवाब संतोषजनक हुआ तो यूनिट पेनाल्टी नहीं लगाएगी
- असेसमेंट यूनिट को नेशनल सेंटर को इंटिमेशन भेजना होगा
- जवाब संतोषजनक न होने पर पेनाल्टी का ऑर्डर जारी होगा
- नेशनल सेंटर पेनाल्टी लगाएगा, ऑर्डर की कॉपी असेसी को भेजेगा
IT नोटिस आए तो क्या करें?
- चेक करें कि नोटिस है या सिर्फ इंटिमेशन
- नोटिस है तो कौन-सी धारा में जारी हुआ है
- नोटिस में आपके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं
- नोटिस को अच्छे से समझने के बाद जवाब दें
#LIVE | #MoneyGuru में देखिए ITR के बाद अब असेसमेंट की बारी, आयकर विभाग ने कर दी 'ऑनलाइन' तैयारी। #IncomeTax https://t.co/14layy4wt1
— Zee Business (@ZeeBusiness) 17 September 2019
विभाग नोटिस क्यों भेजता है?
- आपके खिलाफ कोई मामला बन रहा हो
- आपको सफाई का मौका मिलना चाहिए
- इसलिए भी आयकर विभाग नोटिस भेजता है
- ये प्राकृतिक न्याय के नियम के तहत है
स्क्रूटनी का नोटिस क्या है?
- स्क्रूटनी नोटिस कई वजहों से आ सकता है
- धारा 143(2) के तहत नोटिस आ सकता है
- IT विभाग को पूरा टैक्स नहीं भरने का संदेह हो
- ITR में करदाता ने अपनी आय छुपाई है
- ज्यादा खर्चा दिखाकर मुनाफा कम किया हो
07:49 PM IST