डबल निवेश और डबल ब्याज- शादीशुदा लोगों के लिए कमाल की सरकारी स्कीम, अब तक नहीं लगाया पैसा तो पछताएंगे
PPF Account: आमतौर पर स्कीम एक समान सबको फायदा देती है. लेकिन, शादीशुदा को यहां डबल फायदा मिलता है. पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में निवेश कर आप बढ़िया ब्याज के साथ-साथ टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं.
PPF Account: पैसा है लेकिन निवेश कहां करें अगर ऐसा सवाल मन में आता है तो आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है. यूं तो ये स्कीम भारत के सभी नागरिकों के लिए बेहतरीन है. लेकिन, शादीशुदा को ये जबरदस्त फायदा देती है. आमतौर पर स्कीम एक समान सबको फायदा देती है. लेकिन, शादीशुदा को यहां डबल फायदा मिलता है. पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में निवेश कर आप बढ़िया ब्याज के साथ-साथ टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं.
इस खास वजह से हिट है PPF स्कीम
PPF सरकारी गारंटी वाली स्कीम है. ये दूसरी स्कीम से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें निवेश को E-E-E कैटेगरी में रखा जाता है. मतलब आपका निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी मिलने वाला पैसा तीनों पर कोई टैक्स नहीं लगता. मतलब जिस दिन से अकाउंट खोला और जब तक चलाया, सबकुछ टैक्स फ्री है. PPF में सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. लेकिन, आप इस निवेश को बढ़ा सकते हैं और दोगुना ब्याज का फायदा भी ले सकते हैं. आइये समझते हैं कैसे...
कैसे मिलता है डबल फायदा?
PPF में इनकम टैक्स (Income Tax) के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. PPF में अधिकतम निवेश की सीमा 1.5 लाख रुपए है. साल में 12 बार आप पैसा जमा कर सकते हैं. लेकिन, यहां शादीशुदा निवेशकों के लिए एक काम की बात है. अगर अपने पार्टनर का नाम पर आप PPF खुलवाएं तो एक वित्त वर्ष में निवेश को भी डबल कर सकते हैं और दोनों अकाउंट पर ब्याज का भी फायदा ले सकते हैं.
PPF में निवेश पर मिलते हैं ये फायदे
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एक्सपर्टस मानते हैं अपने लाइफ पार्टनर के नाम पर PPF अकाउंट खोलने से निवेशक दूसरे निवेश ऑप्शन की जगह PPF में निवेश कर सकता है. ऐसे में उसके पास दो ऑप्शन होंगे. पहला अपने अकाउंट में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकता है. वहीं, दूसरा पार्टनर के नाम पर भी 1.5 लाख रुपए एक वित्त वर्ष में जमा कर सकता है. इन दोनों अकाउंट पर अलग-अलग ब्याज मिलेगा. वहीं, किसी एक अकाउंट पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट ली जा सकती है. ऐसे में आपके PPF निवेश की लिमिट दोगुनी होकर 3 लाख रुपए हो जाएगी. E-E-E कैटेगरी में आने की वजह से निवेशक को PPF के ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स छूट का भी फायदा होगा.
इस मामले में भी मिलती है छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 64 के तहत आपकी तरफ से पत्नी को दी गई किसी राशि या गिफ्ट से हुई आय आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी. हालांकि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) के मामले में जो कि EEE की वजह से पूरी तरह से टैक्स फ्री है, क्लबिंग के प्रावधानों का कोई असर नहीं पड़ता है.
शादीशुदा लोगों के लिए कमाल की ट्रिक
जब आप अपने पार्टनर के नाम पर खोले गए PPF अकाउंट में राशि जमा करेंगे तो आपके दोनों अकाउंट टैक्स फ्री रहेंगे. शादीशुदा PPF में दोगुने ब्याज का फायदा ले सकते हैं. आगे चलकर जब आपके पार्टनर का PPF अकाउंट मैच्योर होगा तो भी मैच्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. कुल मिलाकर आपके और पार्टनर के अकाउंट को जोड़कर रकम डबल हो जाएगा. अप्रैल-जून तिमाही के लिए PPF की ब्याज दर 7.1 फीसदी तय की गई है.
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05:05 PM IST