NPS calculator: 30 की उम्र से ₹15000 हर महीने निवेश करेंगे तो रिटायरमेंट पर कितना होगा कॉर्पस? यहां समझें कैलकुलेशन
NPS calculator: एनपीएस में निवेश करने पर नेशनल पेंशन सिस्टम 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है.
NPS calculator: रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) स्कीम एक बेहतरीन निवेश ऑप्शन है. जानकारों का कहना है कि एनपीएस में निवेश जितनी जल्दी शुरू कर दिया जाए उतना अच्छा है. सही समय पर सही तरीके से लगातार निवेश करते रहने से रिटायरमेंट के बाद आपके पास एक शानदार कॉर्पस तैयार हो जाएगा. एनपीएस (NPS) यानी नेशनल पेंशन सिस्टम भारत सरकार की एक शानदार पेंशन स्कीम है.यह स्कीम रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, ताकि आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें. आइए, यहां हम 30 साल की उम्र से एनपीएस में अगर कोई निवेश की शुरुआत करता है तो रिटायरमेंट पर कॉर्पस कितने होगा,एक कैलकुलेशन से समझते हैं.
NPS calculator: ₹15000 हर महीने निवेश करने पर
अगर कोई निवेशक 30 साल की उम्र से नेशनल पेंशन सिस्टम में हर महीने 15000 रुपये का निवेश करता है तो वह रिटायरमेंट के बाद बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकता है. अगर निवेशक एग्रेसिव है तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एनपीएस कैलकुलेटर के मुताबिक, 30 साल की उम्र से 15 हजार रुपये हर महीने निवेश करने पर 60 साल की उम्र पूरी होने पर निवेशक के पास कुल 2,66,96,587 रुपये का कॉर्पस तैयार रहेगा. इसमें निवेशक का निवेश अमाउंट 54,00,000 रुपये है, जबकि 2,12,96,587 रुपये का उसे कुल 30 साल में रिटर्न मिलता है.
NPS calculator: 60 साल की उम्र में कितना निकाल सकेंगे
उपर्युक्त कैलकुलेशन के हिसाब से जब आप 60 साल की उम्र में पैसा निकालना चाहेंगे तो नियम के मुताबिक आप कुल अमाउंट का 60 प्रतिशत अमाउंट निकाल सकते हैं. इस नियम के हिसाब से आप कुल 2,66,96,587 रुपये में से 1,60,17,952 रुपये लम्पसम निकाल सकते हैं, जबकि बाकी 1,06,78,635 रुपये पेंशन के तौर पर रखी जाती है. National Pension System के इस पूरे कैलकुलेशन में एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इक्विटी के लिए सालाना 12 प्रतिशत, डेट के लिए 8 प्रतिशत सालाना और सरकारी सिक्योरिटीज में 7 प्रतिशत सालाना के रिटर्न को आधार माना है.
NPS पर अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा
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एनपीएस में निवेश करने पर नेशनल पेंशन सिस्टम 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा टैक्स छूट का फायदा मिलता है. मेच्योरिटी पर जमा किए गए कॉरपस का 60% तक हिस्सा निकाल सकते हैं. बाकी रकम पेंशन या एन्युटी के लिए रख दी जाती है. यह नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System Trust) भारत सरकार द्वारा समर्थित है और भारत सरकार के तहत पेंशन फंड रेगुलेटर यानी पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा संचालित है, इसलिए इसमें निवेश करना बिल्कुल सुरक्षित भी है.
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11:08 AM IST