ITR Filing: FY23 के लिए रिकॉर्ड 6.50 करोड़ ITR दाखिल, Mid Night तक रिटर्न भरना रहेगा जारी
ITR Filing Last Date 31st July: ई-फाइलिंग पोर्टल पर शाम 6 बजे तक 1.78 करोड़ से ज्यादा सफल लॉग इन दर्ज किए गए हैं.
ITR Filing Last Date 31st July: असेसमेंट ईयर 2023-24 (AY2023-24) के लिए आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन आज है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक, 31 जुलाई 2023 को अभी तक कुल 6.50 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) दाखिल किए गए हैं. इनमें से 36.91 लाख आईटीआर शाम 6 बजे तक फाइल किए गए हैं. वहीं ई-फाइलिंग पोर्टल पर शाम 6 बजे तक 1.78 करोड़ से ज्यादा सफल लॉग इन दर्ज किए गए हैं.
आईटीआर फाइल, टैक्स पेमेंट और टैक्स पेयर्स की मदद करने के लिए आईटीआर की हेल्प डेस्क 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हैं. हम कॉल, लाइव चेट, WebEX सेशन और सोशल मीडिया की जरिए भी आपकी मदद करेंगे.' पिछले साल 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे.
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ITR भरने का आज आखिरी मौका
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जिन टैक्सपेयर्स ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी तक नहीं भरा है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (www.incometax.gov.in) के ई-फाइलिंग पोर्टल- eportal.incometax.gov.in/ पर जाकर अपना ITR भर सकते हैं. उन वेतनभोगी और इकाइयों के लिये आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई यानी सोमवार मध्य रात्रि तक है, जिनके खातों को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है.
डेडलाइन चूके तो क्या होगा?
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन मिस कर देते हैं तो भी वो डेडलाइन के बाद अपना आईटीआर भर तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पेनाल्टी देनी पड़ती है. आप Belated ITR भर सकते हैं. 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर भरने के लिए टाइम दिया जाता है. हालांकि, आप बिलेटेड आईटीआर में कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं.
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Income Tax Department scales a new peak!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 31, 2023
More than 6.50 crore ITRs have been filed so far (31st July), out of which about 36.91 lakh ITRs have been filed today till 6 pm!
We have witnessed more than 1.78 crore successful logins on the e-filing portal till 6 pm, today.
To… pic.twitter.com/urB0d3SMIC
क्या हैं पेनाल्टी के नियम?
अगर आपकी इनकम एक्जेम्पेटेड है तो सेक्शन 234 के मुताबिक, आपको डेडलाइन के बाद भी आईटीआर भरने पर कोई पेनाल्टी नहीं देना होता है. लेकिन जिन लोगों को टैक्स भरना था, लेकिन उन्होंने अपना आईटीआर नहीं भरा, वो लेट फाइलिंग करेंगे तो उनपर 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. जिन टैक्सपेयर्स की इनकम 5 लाख से कम है, उन्हें लेट फाइलिंग पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होता है.
क्या जेल की सजा भी होती है?
टैक्स न भरने पर जेल का प्रावधान भी है. टैक्स नोटिस के जवाब न देने पर आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है. टैक्स चोरी के केस में आपको तीन महीने से लेकर दो साल तक की सजा हो सकती है. अगर मामला 25 लाख से ऊपर के टैक्स इवेजन का मामला है तब तो 7 साल तक की सजा भी हो सकती है.
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09:34 PM IST