Tax बचाना चाहते हैं तो आपके पास अब भी है मौका, होगी हजारों रुपए की सेविंग
Coronavirus mahamari के कारण नौकरीपेशा के लिए Tax संबंधी कामों की डेडलाइन आगे बढ़ गई है. इसे 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 किया गया है.
अब भी निवेश कर हजारों रुपए की टैक्स कटौती से बच सकते हैं. (reuters)
अब भी निवेश कर हजारों रुपए की टैक्स कटौती से बच सकते हैं. (reuters)
Coronavirus mahamari के कारण नौकरीपेशा के लिए Tax संबंधी कामों की डेडलाइन आगे बढ़ गई है. इसे 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 किया गया है. यही नहीं Form 16 जारी करने की तारीख भी 30 जून कर दी गई है. यानि विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 (Financial Year 2019-20) में Tax सेविंग का बड़ा मौका दिया है. अगर आप बीते फाइनेंशियल ईयर में टैक्स बचाने के लिए निवेश से चूक गए हैं तो अब भी निवेश कर हजारों रुपए की टैक्स कटौती से बच सकते हैं.
Income Tax विभाग ने IT एक्ट 6 A-B के तहत सेक्शन 80C, 80D, 80G जिनके तहत क्रमश: बीमा पॉलिसी (Life Insurance), पीपीएफ (PPF), राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) आदि, चिकित्सा बीमा प्रीमियम (Health Insurance Premium) और दान आदि में निवेश, भुगतान पर कर कटौती दी जाती है, ऐसे निवेशों के लिए भी डेडलाइन को 30 जून 2020 तक बढ़ाया है. यानि 2019-20 के दौरान कर छूट पाने के लिये इनमें अब निवेश 30 जून तक किया जा सकेगा.
इसके साथ ही Income tax ने एडवाइजरी भी जारी की थी. यानि अगर आप कोरोना वायरस (coronavirus) संकट में PM cares fund में चंदा दे रहे हैं तो आपको उसमें 100% Tax छूट मिलेगी. आयकर विभाग ने कहा है कि कर्मचारियों द्वारा आपात स्थितियों में PM Cares fund में वेतन से योगदान को इम्प्लॉयर को Form 16 TDS प्रमाणपत्र में दर्शाना होगा.
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Form 16 की तारीख आगे बढ़ने के साथ ही इस साल ITR (Income Tax Return) भरने की तारीख 31 जुलाई से आगे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है.
यही नहीं आयकर विभाग (Income tax Department) ने यह भी कहा है कि कर्मचारियों को चालू कारोबारी साल के दौरान नई आयकर प्रणाली (New Income tax Slab) को अपनाने के बारे में इम्प्लॉयर को बताना होगा ताकि वह वेतन देते समय उसी के हिसाब से TDS ले सके.
12:58 PM IST