5 लाख से ऊपर टैक्सेबल इनकम पर लगेगा 5000 रुपए जुर्माना! IT का अलर्ट
अगर आपने अब तक आयकर रिटर्न (Income Tax return) नहीं भरा है तो देर मत कीजिए क्योंकि 31 अगस्त के बाद रिटर्न दाखिल करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा.
रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2019 है. (Dna)
रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2019 है. (Dna)
अगर आपने अब तक आयकर रिटर्न (Income Tax return) नहीं भरा है तो देर मत कीजिए क्योंकि 31 अगस्त के बाद रिटर्न दाखिल करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. एसेसमेंट ईयर 2019-20 में बगैर जुर्माने के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2019 है.
इनकम टैक्स विभाग टैक्स पेयर को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लगातार एसएमएस और ईमेल भेजे जा रहे हैं, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि उनको आखिरी तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.
मगर, 5,000 रुपये जुर्माना सिर्फ उन्हीं टैक्सपेयर पर लगेगा, जिनकी टैक्सेबल इनकम कारोबारी साल 2018-19 के दौरान 5 लाख रुपये से अधिक रही है. CA अरविंद दुबे के मुताबिक जिनकी टैक्सेबल इनकम उस कारोबारी साल में 5 लाख रुपये से कम है, उनको 31 अगस्त के बाद सिर्फ 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा.
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अरविंद दुबे के मुताबिक 5 लाख रुपये से अधिक इनकम वाले टैक्सपेयर को 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये और उसके बाद एक जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा.
लेकिन जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम है उनको 31 अगस्त 2019 के बाद 31 मार्च 2020 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने पर सिर्फ 1,000 रुपये ही जुर्माना भरना पड़ेगा.
09:51 AM IST