इंश्योरेंस कंपनी नहीं कर रही आपकी समस्या का सॉल्यूशन! जानें कहां कर सकते हैं शिकायत
कंपनी आपकी नहीं सुनती है या शिकायतों का निपटारा नहीं करती है तो आपके सामने आगे शिकायत करने का ऑप्शन खुला है. आप चाहें तो सीधे इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI में भी अपनी शिकायत कर सकते हैं.
शिकायत करते समय में लिखित शिकायत पेपर के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए. (रॉयटर्स)
शिकायत करते समय में लिखित शिकायत पेपर के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए. (रॉयटर्स)
आपने इंश्योरेंस (Insurance) पॉलिसी खरीदी है, लेकिन कुछ वजहों से पॉलिसी को लेकर कोई परेशानी है. आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को अपनी बात कही, लेकिन आपका सॉल्यूशन नहीं हो रहा. ऐसी स्थिति में अगर कंपनी आपकी नहीं सुनती है या शिकायतों का निपटारा नहीं करती है तो आपके सामने आगे शिकायत करने का ऑप्शन खुला है. आप चाहें तो सीधे इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI में भी अपनी शिकायत कर सकते हैं.
अगर आप कंपनी से संतुष्ट नहीं हैं तो कंपनी की ब्रांच या अपने संपर्क वाले दूसरे ऑफिस में ग्रीविएंस रिड्रेसल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं. ध्यान रहे यहां शिकायत करते समय में लिखित शिकायत पेपर के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए. शिकायत करने पर तारीख के साथ रिकॉर्ड के लिए रिसीविंग भी लें. इंश्योरेंस कंपनी 15 दिनों के अंदर मामले का निपटारा करेगी.
अगर न सुने इंश्योरेंस कंपनी तब...
इंश्योरेंस कंपनी में आपने शिकायत की लेकिन वहां आपकी सुनवाई नहीं हुई यानी आपकी शिकायतों का निपटारा नहीं किया गया तो आप सीधे इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई (IRDAI) में शिकायत कर सकते हैं. IRDAI की कंज्यूमर वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, ऐसे में आईआरडीएआई के उपभोक्ता मामलों के विभाग में ग्रीविएंस रिड्रेसल सेल (शिकायत निवारण कक्ष) से संपर्क करें. इसके लिए टॉल फ्री नम्बर 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल करें, या complaints@irda.gov.in पर एक ई-मेल भेजें.
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इंटीग्रेटेड ग्रीविएंस रिड्रेसल सेल का इस्तेमाल करें:
आपकी शिकायतों का रजिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग ऑफिशियल वेबसाइट www.igms.irda.gov.in पर कर सकते हैं.
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IRDAI को अपनी शिकायत का लेटर या फैक्स भेजें:
शिकायत फॉर्म रेगुलेटर की ऑफिशियल वेबसाइट लिंक https://www.policyholder.gov.in/uploads/CEDocuments/complaintform.pdf से डाउनलोड कर निकालें. इस फॉर्म को अच्छी तरह से भरें और इसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट को अटैच कर डाक से या कोरियर के जरिए निम्न पते पर इसे भेज दें
महा प्रबंधक,
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई),
उपभोक्ता मामले विभाग - शिकायत निवारण कक्ष,
सर्वे नं. - 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,नानकरामगुडा,
गच्चिबावली, हैदराबाद- 500032.
05:29 PM IST