Employee Pension Scheme: आपके EPF निवेश पर माता-पिता को मिलती है आजीवन EPS पेंशन, चेक करें डीटेल्स
Employee Pension Scheme: एम्प्लॉई की मृत्यु होने की स्थिति में उसके माता-पिता आजीवन पेंशन के हकदार होते हैं. ये नियम EPFO का है, लेकिन अधिकतर लोग इसे नहीं जानते.
Employee Pension Scheme: महामारी कोरोना की वजह से कई परिवारों को आर्थिक संकट देखना पड़ा. इस महामारी ने कई लोगों को अपनी चपेट में लिया. कई परिवार ऐसे हैं, जहां अब सिर्फ बुजुर्ग माता-पिता ही रह गए हैं. लेकिन, अपने किसी नौकरीपेशा बेटा या बेटी को खोने पर EPFO ऐसे बुजुर्गों के साथ खड़ा है. EPFO के नियम के मुताबिक, ऐसे माता-पिता को आजीवन पेंशन मिलेगी. पेंशन स्कीम के कुछ नियम और शर्तें हैं.
क्या है Pension की शर्त?
EPFO की पेंशन स्कीम (EPS) की शुरुआत 1995 में हुई थी. EPFO के मुताबिक, अगर नौकरी पर रहते किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो परिवार में अकेला कमाने वाला है और उनके माता-पिता आश्रित है तो ऐसे मामलों में उन्हें EPS-95 नियम के तहत आजीवन पेंशन मिलती है. हालांकि, इसमें शर्त यह है कि इम्प्लाई की कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी हो चुकी हो. साथ ही अगर कर्मचारी नौकरी को दौरान किसी बिमारी के चलते शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है तो इम्प्लाई को भी आजीवन पेंशन मिलती रहेगी. भले ही उसने शर्तों के मुताबिक नौकरी का कार्यकाल (10 साल) पूरा न किया हो.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
TRENDING NOW
कितना करना होता है PF खाते में जमा?
इम्प्लाई की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता से 12 फीसदी का हिस्सा Provident Fund खाते में जमा होता है. इतना ही हिस्सा इम्प्लाई की कंपनी (नियोक्ता) की तरफ से भी जमा किया जाता है. रिटायरमेंट पर इम्प्लाई को फंड का पूरा पैसा ब्याज लगाकर मिल जाता है. इम्प्लाई का 12 फीसदी हिस्सा सीधे तौर पर EPF अकाउंट में जमा किया जाता है. वहीं, इम्प्लॉयर का 12 फीसदी में से 3.67% EPF और बाकि 8.33% EPS (Employee Pension Scheme) में जमा होता है.
04:14 PM IST