7वें वेतन आयोग से अलग इस डिमांड पर 2 लाख सरकारी कर्मचारी उतरे सड़कों पर
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन खातों में अपना योगदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है लेकिन सरकारी कर्मचारी इससे खुश नहीं हैं. वे पुरानी पेंशन योजना (OPS) को ही बहाल कराना चाहते हैं.
ओपीएस को 2004 में खत्म कर दिया गया था. बाद में इसकी जगह नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ने ले ली है. (फाइल फोटो)
ओपीएस को 2004 में खत्म कर दिया गया था. बाद में इसकी जगह नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ने ले ली है. (फाइल फोटो)
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन खातों में अपना योगदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है लेकिन सरकारी कर्मचारी इससे खुश नहीं हैं. वे पुरानी पेंशन योजना (OPS) को ही बहाल कराना चाहते हैं. ओपीएस को 2004 में खत्म कर दिया गया था. बाद में इसकी जगह नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ने ले ली है. इसे खत्म कराने के लिए देशभर में केंद्र के साथ-साथ राज्य कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं.
20 दिसंबर यानि आज यूपी की राजधानी लखनऊ में ऐसा ही एक प्रदर्शन चल रहा है. पेंशन बचाओ रैली में राज्य के कई कर्मचारी संगठन साथ आए हैं. उनका दावा है कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा. इसमें पूरे यूपी से करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारियों व शिक्षकों शामिल होंगे. संयुक्त संघर्ष संचालन समिति (S4), यूपी प्रांतीय अध्यक्ष एसपी तिवारी ने जी बिजनेस डिजिटल से कहा कि सरकार को हमारी मांग हर हाल में पूरी करनी होगी. संगठन के पदाधिकारी आरके निगम ने कहा बताया कि रैली के बाद वे 3 सूत्रीय एक्शन प्लान का ऐलान करेंगे.
क्यों मांग रहे पुरानी पेंशन
एस 4 के संयोजक आरके वर्मा ने जी बिजनेस डिजिटल को बताया कि ओपीएस वह पेंशन योजना है जिसमें पेंशन अंतिम ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है, हालांकि सरकार ने एनपीएस में भी कुछ ऐसा ही प्रावधान किया है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं. खास कर्मचारी के अंशदान से. पुरानी पेंशन में कर्मचारी का अंशदान नगण्य था. साथ ही इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ डीए (महंगाई भत्ता) भी बढ़ जाता है. उन्होंने बताया कि जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में बढ़ोतरी होती है. एक और लाभ यह है कि इसमें पेंशनर आश्रित को भी बेनिफिट दिया गया है. पेंशनर की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को फैमिली पेंशन का प्रावधान है.
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क्या है एनपीएस
कई राज्यों में पहली अप्रैल 2004 से नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम (NPS) लागू की गई है. NPS में नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पुराने कर्मचारियों की तरह पेंशन व पारिवारिक पेंशन के घोषित लाभ नहीं मिलेंगे. इस योजना में नए कर्मचारियों से वेतन और महंगाई भत्ते का 10% अंशदान लिया जाता है. इतना ही अंशदान सेवायोजक यानी राज्य या केंद्र सरकार अथवा संबंधित स्वायत्तशासी संस्थानिजी शिक्षण संस्था को करना होता है.
2004 में लागू हुई नई योजना
केन्द्र सरकार ने वर्ष 2004 में नई पेंशन योजना लागू की थी. इसके तहत नई पेंशन योजना के फंड के लिए अलग से खाते खुलवाए गए और फंड के निवेश के लिए फण्ड मैनेजर भी नियुक्त किए गए थे. यदि पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न अच्छा रहा तो प्रॉविडेंट फंड और पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय भविष्य में अच्छी धनराशि भी मिल सकती है. लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न बेहतर ही होगा, यह कैसे संभव है. इसलिए वे पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं.
10:21 AM IST