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Tax on cryptocurrencies: केंद्र सरकार ने 2022-23 के आम बजट में क्रिप्टोकरेंसी समेत सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के ट्रांजैक्शन पर TDS लगाने का ऐलान किया था. जिसके बाद मंगलवार को सरकार ने इसे लेकर एक अहम जानकारी राज्यसभा में शेयर की है. सरकार ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में बता दिया कि यह अभी तक सरकार को क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स (Tax on Cryptocurrency) लगाने से कितनी कमाई है. अपने लिखित जवाब में सरकार ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी सहित वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) में ट्रांजैक्शन के लिए संस्थाओं से टैक्स के रूप में 60.46 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं.
सरकार ने 1 अप्रैल से बिटकॉइन, एथेरियम, टीथर और डॉगकॉइन जैसी क्रिप्टो संपत्तियों के ट्रांजैक्शन पर 30 फीसदी इनकम टैक्स और सबचार्ज और सेस लगाया है. साथ ही मनी ट्रेल पर नजर रखने के लिए IT Act की सेक्शन 194S के तहत 1 जुलाई से वर्चुअल डिजिटल करेंसी के प्रति 10,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 1 फीसदी TDS लगाया गया है.
राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने कहा कि CBDT ने कटौतीकर्ताओं और टैक्सपेयर्स के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है और आवश्यकतानुसार तलाशी और जब्ती, सर्वे और पूछताछ सहित सभी जरूरी कार्रवाई भी करता है.
चौधरी ने कहा, "फाइनेंस एक्ट, 2022 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act ,1961) में धारा 194S को शामिल करने के बाद, टीडीएस कोड 194S वाले कुल 318 प्रत्यक्ष कर चालान प्राप्त हुए हैं, जिनकी कुल राशि 60.46 करोड़ रुपये है."