दिल्ली-NCR में 30 नवंबर तक पटाखों पर पूरी तरह से रोक, इन इलाकों में 2 घंटे की मोहलत
NGT ने दिल्ली-एनसीआर में सभी तरह के पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल पर 30 नवंबर तक पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया है.
कुछ इलाकों में दीवाली, छठ, नया साल और क्रिसमस के मौके पर पटाखे जलाने के लिए दो घंटे का समय तय किया गया है. (Image- Reuters)
कुछ इलाकों में दीवाली, छठ, नया साल और क्रिसमस के मौके पर पटाखे जलाने के लिए दो घंटे का समय तय किया गया है. (Image- Reuters)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर (Delhi-NCR) में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध (Crackers Ban) लगा दिया गया है. दिल्ली-एनसीआर में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक आतिशबाजी जलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) ने इस महीने के आखिर तक पटाखों पर रोक को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. एनजीटी का कहना है कि दिल्ली और एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते ये कदम उठाया गया है.
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली-एनसीआर समेत देश के उन सभी शहरों और इलाकों में सभी तरह के पटाखों की बिक्री (Crackers Sale) या इस्तेमाल पर 9 नवंबर की रात से लेकर 30 नवंबर तक पूरी तरह से रोक लगाए जाने के आदेश दिए हैं, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 'खराब' व इससे संबंधित सूचियों के तहत दर्ज किए गए हैं.
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एनजीटी प्रमुख आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने बढ़ते प्रदूषण व कोरोनोवायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर एक आदेश पारित किया है.
हापुड़-बुलंदशहर में भी रोक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, भिवानी, करनाल, सोनीपत, मेरठ, हापुड़, चरखी दादरी, पानीपत, रोहतक, जिंद, बागपत और बुलंदशहर शामिल हैं.
हालांकि, हरियाणा सरकार ने लोगों को दीवाली पर दो घंटे पटाखे बेचने और फोड़ने की अनुमति है.
इन जगहों पर केवल ग्रीन पटाखे
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा है कि जिन शहरों में वायु की गुणवत्ता 'सामान्य' या इससे नीचे की श्रेणी में आई है, वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे.
लेकिन दीवाली, छठ, नया साल और क्रिसमस जैसे त्योहारों के मौके पर इन्हें जलाने के लिए दो घंटे का समय तय किया गया है.
पटाखे जलाने का समय
प्राधिकरण में शामिल न्यायिक सदस्य एस. के. सिंह और डॉ. एसएस गब्र्याल और डॉ. नागिन नंदा जैसे विशेषज्ञों ने आदेश में कहा कि अगर राज्य द्वारा किसी मानक का निर्धारण नहीं किया गया है, तो बैन लगने की समयसीमा दीवाली और गुरुपर्व में रात 8 से 10 और छठ में सुबह 6 से 8 और क्रिसमस व नए साल की पूर्व में रात के 11.55 से 12.30 बजे तक निर्धारित है.
02:13 PM IST